पुलिस ने शिवमूर्ति मुरुघ की 5 सितंबर तक रिमांड मांगी थी.(फाइल फोटो)
नई दिल्ली: नाबालिग लड़कियों से यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार लिंगायत संत शिवमूर्ति मुरुग शरणारू ( Lingayat Seer Shivamurthy Murugha Sharanaru) को कोर्ट ने शुक्रवार को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. शिवमूर्ति अब 5 सितंबर तक पुलिस हिरासत में रहेंगे. सूत्रों के अनुसार पुलिस ने कोर्ट से 5 दिन की रिमांड मांगी थी.
बता दें कि कर्नाटक पुलिस ने गुरुवार को दो नाबालिग लड़कियों के कथित यौन उत्पीड़न के आरोप में लिंगायत संत शिवमूर्ति मुरुग शरणारू को गिरफ्तार किया था. इससे पहले गुरुवार को शिवमूर्ति ने सीने में दर्द की शिकायत की बात कही थी जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में ले जाया गया और फिर बाद में जिला सत्र अदालत लाया गया.
सीएम ने राजनीतिक दबाव से किया इनकार
वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार ने संत के विरुद्ध कार्रवाई पर किसी भी तरह से राजनीतिक दबाव से इनकार किया है. सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि उनकी सरकार संत की गिरफ्तारी में देरी के आरोप का जवाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं है. उन्होंने कहा कि पुलिस को इस मामले में जांच और कार्रवाई करने की पूरी आजादी है दी गई है.
कथित यौन शोषण के मामले में मैसूर पुलिस ने लिंगायत संत के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. जिला बाल संरक्षण के एक अधिकारी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मठ के पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.
वहीं इस मामले में राज्य के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि गिरफ्तार सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई कानून के अनुसार होगी. इसमें सरकार का किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं है और पुलिस जांच के लिए स्वतंत्र है.
जानें क्या है पूरा मामला
आपको बता दें कि कर्नाटक का चित्रदुर्गा मठ की तरफ से कई स्कूल चलाए जाते हैं. मठ में पढ़ने वाली दो छात्राओं ने लिंगायत संत शिवमूर्ति मुरुग शरणारू पर दुष्कर्म का आरोप लगाया. पुलिस की शिकायत में कहा गया कि मठ में पढ़ने वाली 15 और 16 साल की दो लड़कियों के साथ संत शिवमूर्ति मुरुग ने तीन साल से ज्यादा समय तक उनका यौन शोषण किया. नाबालिगों की तरफ से शिकायत दर्ज होने के बाद मैसूर पुलिस ने संत के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी.
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