केरल हाई कोर्ट ने राज्य में अवैध रूप से चल रहे धार्मिक स्थलों और प्रार्थना कक्षों को बंद करने का आदेश दिया है. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
त्रिवेंद्रमः केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को अवैध रूप से और सक्षम अधिकारियों से अनुमति प्राप्त किए बिना चल रहे धार्मिक स्थलों और प्रार्थना कक्षों को बंद करने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, ‘मुख्य सचिव आवश्यक आदेश/परिपत्र जारी करेंगे जिसमें सक्षम प्राधिकारी को दिशा-निर्देशों के नियमावली के अनुसार धार्मिक स्थलों और प्रार्थना हॉलों को शुरू करने के लिए प्रत्येक आवेदन पर सख्ती से विचार करने का निर्देश दिया जाएगा और केवल उपयुक्त मामलों में ही मंजूरी दी जा सकेगी.’
उच्च न्यायालय न कहा, ‘मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश/परिपत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि धार्मिक स्थलों और प्रार्थना कक्षों के लिए आवेदन पर विचार करते समय निकटतम समान धार्मिक स्थान/प्रार्थना कक्ष की दूरी एक मानदंड है. सरकार अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर किसी भवन की श्रेणी को धार्मिक स्थान/प्रार्थना कक्ष में बदलने पर रोक लगाने के लिए एक परिपत्र आदेश जारी करेगा और वह भी उस विशेष स्थान की जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए पुलिस और खुफिया से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद ही.’
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