
SC on Kisan Andolan: किसानों आंदोलन पर कल जारी होगा आदेश, SC ने कमिटी के लिए सरकार से मांगे नाम
Farmers Protest 47 Day LIVE UPDATES: सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ने कमेटी बनाने के लिए नाम मांगे हैं. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कल तक नाम सौंप दिए जाएंगे. ऐसे में बिना आदेश पास किए ही आज की सुनवाई खत्म हो गई.

हाइलाइट्स
टिकरी बॉर्डर पर एक और किसान की मौत, अब तक 15 की जा चुकी जानकिसानों आंदोलन पर कल होगा कमेटी का ऐलान, SC ने सरकार से मांगे नाम
2000 किसान प्राइवेट पार्टियों के साथ कर चुके करार, कानून पर रोक लगाने से होगा नुकसान-AG केके वेणुगोपाल
SC में सरकार की अपील- कमेटी के सामने आने का भरोसा दें किसान
अब किसान अपनी समस्या कमेटी को ही बताएंगे-SC
किसी के मूल अधिकार का हनन ना हो, तब तक कोर्ट कानून पर रोक नहीं लगा सकता-अटॉर्नी जनरलसुप्रीम कोर्ट ने कहा- हिंसा भड़क सकती है, अभी पूरे कानून पर रोक लगाएं
सरकार इन कानूनों को रोके वरना हम एक्शन लेंगे-सुप्रीम कोर्ट
SC की दो टूक- सरकार खुद कानून पर रोक लगाए या हम कर देंगे
सरकार जिस तरीके से इसे हैंडल कर रही, काफी निराशाजनक है
CJI ने सरकार-किसानों की बातचीत पर उठाए सवाल, कहा- हालात पर हम परेशान
हरसिमरत कौर बोलीं- 'किसानों की जान जा रही है, सरकार को परवाह नहीं'सीएम खट्टर की सभा से पहले हंगामा करने वाले 71 लोगों पर FIR, हैलिपेड पर किया था कब्जा
सिंघु बॉर्डर पर आंदोलन के बीच लोहड़ी की तैयारियां कर रहें किसान
15 जनवरी को किसान नेता 9वीं बार केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे
किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर कुछ देर में SC में सुनवाईकिसान हार तो देश भी हार जाएगा-राकेश टिकैत
राकेश टिकैत की चेतावनी, 26 जनवरी को परेड में एक तरफ चलेंगे टैंक, दूसरी तरफ ट्रैक्टर
ऑल इंडिया किसान संघर्ष कॉर्डिनेशन कमेटी ने कहा- सुप्रीम कोर्ट के दखल के बिना हो समस्या का समाधानकिसान आंदोलन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
कुछ किसान नेता नहीं चाहते समाधान: नरेश टिकैत
चीफ जस्टिस ने कहा- 'मैं रिस्क ले रहा हूं. आप बुजुर्गों को बताइए कि चीफ जस्टिस चाहते हैं कि बुजुर्ग वापस चले जाएं.' इसपर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कमिटी के सामने भी लोग अड़ियल रुख अपनाएंगे. कहेंगे कि कानून वापस लो. इसके बाद सीजेआई ने कहा, 'हमें उनकी समझदारी पर भरोसा है. हम विरोध के लिए वैकल्पिक जगह नहीं दे रहे. क्या हम किसी पूर्व CJI को कमिटी के प्रमुख बनाएं. जस्टिस लोढ़ा का नाम कैसा रहेगा?' दुष्यंत दवे ने इसे सही कहा.
सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता के वकील पी एस नरसिम्हा ने कहा कि कुछ ही लोग विरोध कर रहे हैं. इसपर चीफ जस्टिस ने कहा कि हो सकता है आपके क्लायंट और कई लोगों को कानून सही लगता हो, लेकिन इससे मौजूदा समस्या का हल नहीं होगा. बेहतर है कानून पर रोक लगे और सब कमिटी के पास जाएं. नरसिम्हा ने कहा कि सरकार को थोड़ा समय दें. सीजेआई ने पूछा- अगर हिंसा हुई तो किसकी ज़िम्मेदारी होगी?
सरकार की ओर से अदालत में कहा गया कि दोनों पक्षों में हाल ही में मुलाकात हुई, जिसमें तय हुआ है कि चर्चा चलती रहेगी. चीफ जस्टिस ने कहा कि जिस तरह से सरकार इस मामले को हैंडल कर रही है, हम उससे खुश नहीं हैं. हमें नहीं पता कि आपने कानून पास करने से पहले क्या किया. पिछली सुनवाई में भी बातचीत के बारे में कहा गया, क्या हो रहा है?
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