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PDP भी नहीं लड़ेगी पंचायत चुनाव, महबूबा मुफ्ती बोलीं- 35A को बचाने के लिए हर हद तक जाएंगे

महबूबा मुफ्ती (फाइल फोटो)

महबूबा मुफ्ती (फाइल फोटो)

जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पार्टी की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कह ...अधिक पढ़ें

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    जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने भी राज्य में होने जा रहे पंचायत चुनावों से दूर रहने का ऐलान कर दिया है. महबूबा ने कहा कि पंचायत चुनाव और सुप्रीम कोर्ट में 35A को लेकर चल रहे केस के आपसी संबंध को लेकर जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं,स उससे लोगों के दिमाग में कई तरह के शक पैदा हो गए हैं. हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे माहौल में चुनाव कराने के फैसले पर एक बार फिर से विचार कर लिया जाए. इस स्थिति में चुनाव हुए तो पीडीपी भी उनमें हिस्सा नहीं लेगी.

    महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'हम अनुच्छेद 35 ए को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे.' उन्होंने कहा कि राज्य की जनता ने बहुत कुर्बानी दी है और कोई अनुच्छेद 35ए की वैधता से इनकार नहीं कर सकता.

    पीडीपी प्रवक्ता रफी अहमद मीर ने संवाददाताओं से कहा कि अनुच्छेद 35ए के संबंध में लोगों की आशंकाओं को जब तक संतोषप्रद तरीके से नहीं सुलझाया जाता, हम समझते हैं कि निकाय और पंचायत चुनाव कराना बेकार की कवायद होगा.

    नेशनल कांफ्रेंस भी कर चुकी है बहिष्कार का ऐलान
    गौरतलब है कि रविवार को भी महबूबा ने इस बात का इशारा किया था कि अगर केंद्र सरकार 35 A से छेड़छाड़ करती है तो उनकी पार्टी भी जम्मू-कश्मीर में सभी चुनावों का बहिष्कार कर सकती है. इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने भी पहले पंचायत चुनावों और फिर विधानसभा लोकसभा चुनावों के बहिष्कार का ऐलान किया था. फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा था कि अगर केंद्र सरकार आर्टिकल 35 A और आर्टिकल 370 पर अपना पक्ष साफ नहीं करेगी, तो पंचायत चुनाव क्या हम लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक का बहिष्कार करेंगे.

     




    फारूक अब्दुल्ला ने कहा, जिस तरीके से मीडिया ने सिद्धू को जानबूझकर निशाने पर लिया है, यह साफ जाहिर करता है कि ऐसे कई तत्व हैं जो नहीं चाहते कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधरे. यह दोनों ही देशों की बात है. भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के अपने-अपने निहित स्वार्थ इससे जुड़े हैं, जो नहीं चाहते कि दोनों देशों के बीच शांती बनी रहे. लेकिन यह कोई समझने को तैयार नहीं कि जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए यह कितना जरूरी है.

    क्या है 35A ?
    साल 1954 में 14 मई को राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था. इस आदेश के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 35-ए जोड़ दिया गया. संविधान की धारा 370 के तहत यह अधिकार दिया गया है. 35-ए संविधान का वह अनुच्छेद है जो जम्मू कश्मीर विधानसभा को लेकर प्रावधान करता है कि वह राज्य में स्थाई निवासियों को पारभाषित कर सके. वर्ष 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना जिसमें स्थाई नागरिकता को परिभाषित किया गया.

    जम्मू कश्मीर के संविधान के मुताबिक, स्थाई नागरिक वह व्यक्ति है जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या फिर उससे पहले के 10 सालों से राज्य में रह रहा हो और उसने वहां संपत्ति हासिल की हो. अनुच्छेद 35A की वजह से जम्मू कश्मीर में पिछले कई दशकों से रहने वाले बहुत से लोगों को कोई भी अधिकार नहीं मिला है. 1947 में पश्चिमी पाकिस्तान को छोड़कर जम्मू में बसे हिंदू परिवार आज तक शरणार्थी हैं. एक आंकड़े के मुताबिक 1947 में जम्मू में 5 हजार 764 परिवार आकर बसे थे. इन परिवारों को आज तक कोई नागरिक अधिकार हासिल नहीं हैं. अनुच्छेद 35-ए की वजह से ये लोग सरकारी नौकरी भी हासिल नहीं कर सकते. और ना ही इन लोगों के बच्चे यहां व्यावसायिक शिक्षा देने वाले सरकारी संस्थानों में दाखिला ले सकते हैं.

    जम्मू-कश्मीर का गैर स्थाई नागरिक लोकसभा चुनावों में तो वोट दे सकता है, लेकिन वो राज्य के स्थानीय निकाय यानी पंचायत चुनावों में वोट नहीं दे सकता. अनुच्छेद 35-ए के मुताबिक अगर जम्मू कश्मीर की कोई लड़की किसी बाहर के लड़के से शादी कर लेती है तो उसके सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं. साथ ही उसके बच्चों के अधिकार भी खत्म हो जाते हैं. इस अनुच्छेद को हटाने के लिए एक दलील ये भी दी जा रही है कि इसे संसद के जरिए लागू नहीं करवाया गया था.

    Tags: Jammu and kashmir, Mehbooba mufti

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