चेन्नई. मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने विधानसभा चुनाव की मतगणना के मद्देनजर सोमवार को तमिलनाडु एवं पुडुचेरी की सरकार को एक और दो मई को संपूर्ण लॉकडाउन लागू करने पर विचार करने के निर्देश दिए. मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की पीठ ने रेमडेसिविर दवा, वेंटिलेटर एवं बिस्तरों की कथित कमी और अन्य राज्यों को चिकित्सीय ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति किए जाने से संबंधित मामले में अंतरिम आदेश पारित करते हुए यह सुझाव दिया.
अखबारों की रपटों के आधार पर पीठ ने स्वयं ही इस मुद्दे को उठाया. अदालत ने कहा कि इन दो दिनों के दौरान केवल मतगणना और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को ही अनुमति प्रदान की जानी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में पहले से ही घोषणा की जा सकती है ताकि तमिलनाडु और पुडुचेरी की जनता पहले से ही सतर्क रहेगी.
चुनाव आयोग को फटकार
हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग पर कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर उभरने के दौरान राजनीतिक दलों को चुनावी रैलियों की अनुमति देने को लेकर सख्त फटकार लगाई. मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी ने सुनवाई के दौरान कहा कि 'चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोपों पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए.'
अदालती मामलों की वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी ने भारत के चुनाव आयोग से कहा, 'आपकी संस्था कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है.' मद्रास HC ने चेतावनी दी है कि अगर 2 मई को आयोग ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए उचित योजना नहीं बनाई तो मतगणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाएगी.
कई प्रतिबंधों की घोषणा
तमिलनाडु और पुडुचेरी ने सोमवार से कई तरह के प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की है. इस दौरान, सभी पूजा स्थल, स्पा, ब्यूटी पार्लर एवं सैलून जैसे प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. दोनों ही राज्यों में बीते 6 अप्रैल को एक चरण में मतदान संपन्न हुए थे. 2 मई को पांच राज्यों के नतीजों के साथ इन राज्यों के भी नतीजे आएंगे.undefined
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Tags: COVID 19, Madras high court
FIRST PUBLISHED : April 26, 2021, 20:17 IST