सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र चुनाव आयोग को जमकर फटकार लगाई फोटो- न्यूज़18
नई दिल्ली. महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश जारी किया है. उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि 367 जगहों पर स्थानीय निकायों के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण नहीं दिया जाएगा. दरअसल आरक्षण की अनुमति मिलने से पहले ही राज्य चुनाव आयोग ने 367 जगहों के लिए अधिसूचना जारी कर दी थी. ऐसे में अब यहां बिना आरक्षण के ही चुनाव होंगे. कोर्ट ने कहा कि उन सीटों के लिए नए सिरे से चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं की जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य चुनाव आयोग ने ऐसा किया तो ये कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र चुनाव आयोग को जमकर फटकार लगाई. दरअसल आयोग ने आरक्षण देने के लिए दोबारा अधिसूचना जारी करने का आदेश जारी किया था. जिसे कोर्ट ने गलत माना, अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग उन चुनावों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है जिन्हें पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है.
बता दें कि 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था. उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) और सभी राज्य प्राधिकरणों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार स्थानीय निकायों के चुनाव की प्रक्रिया ”तुरंत शुरू” की जाए. इससे पहले, शीर्ष अदालत ने ओबीसी आबादी से संबंधित आवश्यक आंकड़ों के अभाव के चलते महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया था.
महाराष्ट्र में 271 ग्राम पंचायतों में मतदान की तैयारी पहले ही शुरू हो चुकी थी. वहीं 92 नगर परिषदों और चार नगर पंचायतों के चुनाव पर रोक लगा दी गई थी. अदालत ने, हालांकि, राज्य चुनाव पैनल को ओबीसी कोटे के बिना इन क्षेत्रों में चुनाव कराने का निर्देश दिया है. इन नगर पंचायतों के चुनाव की अधिसूचना कलेक्टरों द्वारा प्रकाशित नहीं की गई थी और इसे 20 जुलाई को ही प्रकाशित किया जाना था और 22 जुलाई से नामांकन शुरू होना था.
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Tags: OBC Reservation, Supreme court of india
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