मुंबई. महाराष्ट्र (Maharashtra) में कोरोना वायरस (Coronavirus) के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. राज्य में बीते 24 घंटे में 5537 नए केस सामने आए हैं. वहीं 198 मौतें हुई हैं. इन 198 मौतों में से 69 मौतें 48 घंटे में हुई हैं जबकि बाकी उससे पहले के समय में हुई हैं. महाराष्ट्र में एक दिन में साढ़े पांच हजार मामले आने के बाद संक्रमितों की संख्या 1,80,297 पहुंच गई है. वहीं राज्य में अब तक 8053 मौतें हो गई हैं. महाराष्ट्र में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा मुंबई (Mumbai) में पड़ रहा है. मुंबई में बीते एक दिन में कोविड-19 (Covid-19) 1487 केस आए हैं जबकि 75 लोगों की मौत हुई है. मुंबई में कुल मामले 79145 केस हो गए हैं जबकि अब तक 4631 लोगों की जान जा चुकी है.
कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने बुधवार को सीआरपीसी (CRPC) की धारा 144 (Section 144) को लागू कर दिया. इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की आवाजाही या जमावड़े पर प्रतिबंध होगा. मुंबई में मंगलवार को कोविड-19 के 903 नए मामले आने से संक्रमित मरीजों की संख्या 77,197 हो गयी जबकि 93 और मौत के साथ मृतकों की संख्या 4,554 हो गयी है. आदेश में कहा गया है कि गैर जरूरी कार्यों के लिए गतिविधि पर रोक बुधवार से लागू हो गयी है और 15 जुलाई तक यह लागू रहेगी.
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आदेश के तहत सार्वजनिक स्थानों पर एक या इससे ज्यादा व्यक्तियों की आवाजाही या मौजूदगी पर प्रतिबंध रहेगा. उन्होंने बताया कि पुलिस ने धार्मिक स्थल सहित किसी भी स्थान पर जमावड़े पर पाबंदी लगा दी है.
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कंटेनमेंट जोन में रहेंगे प्रतिबंध
आदेश में कहा गया कि निगम प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट जोन घोषित इलाके में जरूरी गतिविधियों, आवश्यक सामानों की आपूर्ति और आपात चिकित्सा के लिए छोड़कर एक या ज्यादा व्यक्ति की आवाजाही पर प्रतिबंध लागू है. अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने आपात चिकित्सा जरूरतों को छोड़कर रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक शहर में एक या ज्यादा व्यक्तियों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया है. आपात सेवा, सरकारी और अर्द्धसरकारी एजेंसियों और ड्यूटी पर तैनात उनके अधिकारियों को इससे छूट रहेगी. अनाज, सब्जी, दूध आपूर्ति, चिकित्सा और किराना स्टोर, अस्पताल, दवा और संबद्ध प्रतिष्ठानों को भी इससे छूट दी गयी है.
लंबी दूरी की यात्रा की इजाजत नहीं
अधिकारी ने बताया कि मुंबई पुलिस ने मौजूदा लॉकडाउन के दौरान इसी तरह की निषेधाज्ञा पहले भी जारी की थी. सार्वजनिक या निजी स्थानों पर जमावड़े के कारण कोरोना वायरस के प्रसार की आशंका के चलते नवीनतम आदेश जारी किया गया है. दुकानों, बाजार, नाई की दुकान, सैलून, स्पा, ब्यूटी पॉर्लर जाने जैसी गैर जरूरी गतिविधियों के लिए आस-पड़ोस में जाने की अनुमति होगी. गैर जरूरी काम से लंबी दूरी की यात्रा की अनुमति नहीं होगी.
आदेश में कहा गया कि हर समय छह फुट की सामाजिक दूरी को बनाकर रखना होगा. उन्होंने कहा कि आपात और विशेष मामलों में जोनल पुलिस उपायुक्त इससे छूट प्रदान कर सकेंगे.
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Tags: Coronavirus, COVID 19, Maharashtra, Mumbai
FIRST PUBLISHED : July 01, 2020, 21:34 IST