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'Modi Surname' Case: राहुल गांधी के खिलाफ सूरत कोर्ट के फैसले से भड़की कांग्रेस, आज विपक्ष की बैठक बुलाई, संसद से विजय चौक तक करेगी विरोध मार्च

राहुल गांधी को सजा के खिलाफ कांग्रेस का सड़कों पर उतरने का फैसला.  (twitter.com/INCIndia)

राहुल गांधी को सजा के खिलाफ कांग्रेस का सड़कों पर उतरने का फैसला. (twitter.com/INCIndia)

Rahul Gandhi Defamation Case: राहुल गांधी को मानहानि के मामले सूरत की एक कोर्ट से 2 साल की सजा होने के बाद कांग्रेस पार ...अधिक पढ़ें

हाइलाइट्स

राहुल के खिलाफ सूरत की अदालत के फैसले के मद्देनजर कांग्रेस ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई.
विपक्षी दलों की ये बैठक सुबह 10 बजे शुरू होने की उम्मीद.
कांग्रेस संसद भवन से विजय चौक तक एक विरोध मार्च भी निकालेगी.

नई दिल्ली. राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ सूरत की अदालत के फैसले के मद्देनजर कांग्रेस (Congress) पार्टी आज नई दिल्ली में अन्य विपक्षी नेताओं के साथ बैठक करने वाली है. विपक्षी दलों की ये बैठक सुबह 10 बजे शुरू होने की उम्मीद है. एआईसीसी के महासचिव जयराम रमेश ने गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस बैठक के बाद कांग्रेस संसद भवन (Parliament) से विजय चौक (Vijay Chowk) तक एक विरोध मार्च भी निकालेगी. दोपहर 11:30 बजे या दोपहर में किसी समय सभी विपक्षी दल संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे. कांग्रेस ने कहा कि उसने अपना पक्ष रखने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Droupadi Murmu) से समय मांगा है.

इसके साथ ही वायनाड के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ सूरत की अदालत के तथाकथित ‘गलत’ फैसले को लेकर कांग्रेस ने सोमवार (27 मार्च) को दिल्ली और अन्य राज्यों में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया. जयराम रमेश ने कहा कि ‘हम इस मुद्दे पर सोमवार को दिल्ली और अन्य राज्यों में विरोध प्रदर्शन करेंगे. यह मामला सिर्फ कानूनी मुद्दा नहीं है, बल्कि देश में लोकतंत्र के भविष्य से जुड़ा एक गंभीर राजनीतिक मुद्दा भी है.’ कांग्रेस ने मोदी सरकार पर प्रतिशोध की राजनीति करने का आरोप लगाया. रमेश ने कहा कि ‘यह मोदी सरकार की प्रतिशोध और धमकी की राजनीति का एक और प्रमुख उदाहरण है. हम कानूनी रूप से और साथ ही राजनीतिक रूप से लड़ेंगे. हम इस तरह की राजनीति से झुकेंगे या डरेंगे नहीं.’

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गौरतलब है कि सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की जेल की सजा सुनाई है. राहुल गांधी को 2019 में उनकी ‘मोदी सरनेम’ की टिप्पणी पर दायर आपराधिक मानहानि के मामले में दो साल की जेल की सजा सुनाई गई है. हालांकि अदालत ने उन्हें जमानत दे दी और सजा के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिनों का समय दिया. राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली में कथित तौर पर कहा था कि ‘सभी चोरों का सरनेम मोदी ही कैसे हो सकता है?’ उनकी इस टिप्पणी के खिलाफ भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी.

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