कंगना रनौत पर भड़कीं मुंबई की मेयर, कहा-दो टके के लोग अदालत को राजनीति का अखाड़ा बनाना चाहते हैं

मुंबई की मेयर ने कंगना के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है.
मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर (Mumbai Mayor Kishori Pednekar) ने कहा कि, धारा 354 ए नगर निकाय एवं उसके अधिकारियों को कोई भी अवैध निर्माण रोकने का अधिकार प्रदान करती है.
- News18Hindi
- Last Updated: November 27, 2020, 11:42 PM IST
मुंबई. बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने मुंबई महानगर पालिका (BMC) की कार्रवाई के विरुद्ध दायर कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की तरफ से याचिका को स्वीकार कर लिया है. कंगना रनौत के दफ्तर पर हुई तोड़फोड़ को कोर्ट ने गलत बताया है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस मामले पर मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर (Mumbai Mayor Kishori Pednekar) का बयान सामने आया है. किशोरी पेडनेकर ने कहा, 'हम लोग भी हैरान हुए हैं. एक अभिनेत्री जो रहती हिमाचल में है और हमारी मुंबई को पीओके कहती हैं. जो दो टके के लोग अदालत को भी राजनीति का अखाड़ा बनाना चाहते हैं वो गलत हैं. क्योंकि ये मामला बदले का नहीं है. उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया. कोर्ट ने जो फैसला किया है उसका अध्ययन करेंगे.'
मुंबई की मेयर ने कहा, 'शिवसेना शासित बीएमसी कंगना रनौत के बंगले में तोड़फोड़ के मामले में अगला कोई कदम तय करने से पहले उच्च न्यायालय के फैसले का अध्ययन करेगी.' इतना ही नहीं उन्होंने कंगना के लिए आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग भी किया है.
न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, उन्होंने कहा कि मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 354 ए के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा अतीत में दिये गये आदेशों को भी देखा जाएगा. धारा 354 ए नगर निकाय एवं उसके अधिकारियों को कोई भी अवैध निर्माण रोकने का अधिकार प्रदान करती है. उन्होंने कहा, 'कंगना को एमएमए अधिनियम के तहत 354 ए नोटिस जारी किया गया और उचित प्रक्रिया का पालन किया गया.'
मुंबई की मेयर ने कहा, 'शिवसेना शासित बीएमसी कंगना रनौत के बंगले में तोड़फोड़ के मामले में अगला कोई कदम तय करने से पहले उच्च न्यायालय के फैसले का अध्ययन करेगी.' इतना ही नहीं उन्होंने कंगना के लिए आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग भी किया है.
#WATCH: Everyone is surprised that an actress who lives in Himachal, comes here & calls our Mumbai PoK... such 'do takke ke log' want to make Courts arena for political rivalry, it's wrong: Mumbai Mayor Kishori Pednekar on Bombay HC setting aside BMC notices to Kangana Ranaut https://t.co/DZi7GVeFI2 pic.twitter.com/UPlLvygIxI
— ANI (@ANI) November 27, 2020
न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, उन्होंने कहा कि मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 354 ए के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा अतीत में दिये गये आदेशों को भी देखा जाएगा. धारा 354 ए नगर निकाय एवं उसके अधिकारियों को कोई भी अवैध निर्माण रोकने का अधिकार प्रदान करती है. उन्होंने कहा, 'कंगना को एमएमए अधिनियम के तहत 354 ए नोटिस जारी किया गया और उचित प्रक्रिया का पालन किया गया.'