साध्वी रेप केस : नारायण साईं को उम्रकैद की सजा, एक लाख का जुर्माना
साध्वी से बलात्कार के मामले में गुजरात की सूरत सेशंस कोर्ट ने मंगलवार को आसाराम के बेटे नारायण साईं को सजा सुना दी है.
- News18Hindi
- Last Updated: April 30, 2019, 5:56 PM IST
गुजरात के सूरत स्थित आश्रम में दो बहनों से दुष्कर्म के मामले में सेशंस कोर्ट ने मंगलवार को आसाराम के बेटे नारायण साईं को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसी के साथ कोर्ट ने नारायण साईं पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अगर नारायण साईं जुर्माने की रकम नहीं भरता है तो उसे एक साल और जेल में बिताना होगा. नारायण साई के साथ उसके सहयोगी रहे गंगा, जमुना और हनुमान उर्फ़ कौशल को दस साल और पांच हजार रुपये जुर्माना जबकि रमेश मल्होत्रा को 6 महीने की सजा सुनाई गई है. साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को 5 लाख रुपये मुआवजे के रूप में देने की भी घोषणा की है.
शुक्रवार को गुजरात की सेशंस कोर्ट ने साध्वी से बलात्कार के मामले में नारायण साईं को दोषी पाया था. नारायण साईं पर आरोप था कि उसने सूरत की रहने वाली एक महिला का रेप किया था. पीड़िता ने अक्टूबर, 2013 में नारायण साईं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके बाद नारायण साईं को उसी साल दिसंबर में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पीपली इलाके से गिरफ्तार किया गया था.
ये भी पढ़ें- आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं ने कैसे खड़ी की 5000 करोड़ की संपत्ति
पीड़िता पर केस वापस लेने के लिए बनाया था दबावपीड़िता नारायण साईं के आश्रम की साधिका थी, उसने नारायण साईं पर आश्रम में ही रेप करने का आरोप लगाया था. पीड़िता का ये भी आरोप था कि नारायण साईं की ओर से उसे और उसके पिता पर केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा था और जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही थीं. पीड़िता ने बताया कि ऐसी तमाम धमकियों के बाद भी उसने रेप की शिकायत को वापस लेने से साफ इनकार कर दिया और अपने पिता के साथ न्याय के लिए लड़ती रही.
डीपीसी को भी मिली थी धमकी
नारायाण साईं पर लगे बलात्कार के आरोपों की जांच कर रही सूरत की डीपीसी शोभा भूतड़ा को भी अक्टूबर, 2013 में जान से मारने की धमकी मिली थीं. नारायण साईं के एक समर्थक ने फोन करके डीसीपी शोभा को गोली मारने की धमकी दी थी. समर्थक ने फोन पर शोभा से कहा था कि अगर नारायण साईं के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाएगी. इस घटना के बाद डीपीसी शोभा भूतड़ा ने भी उमरा पुलिस थाने में अज्ञात शख्स के खिलाफ शिकायज दर्ज कराई थी.
ये भी पढ़ें- बेटा ही नहीं आसाराम बापू भी रेप मामले में दोषी, कई सालों से है सलाखों के पीछे
पिता आसाराम भी रेप केस में काट रहा है सज़ा
बता दें नारायण साईं का पिता आसाराम खुद बलात्कार के मामले में दोषी साबित होने के बाद जोधपुर जेल में सजा काट रहा है. जोधपुर की विशेष अदालत ने 25 अप्रैल 2018 को आसाराम को दोषी करार दिया था. हालांकि आसाराम ने हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई जारी है.
एक क्लिक और खबरें खुद चलकर आएंगी आपके पास, सब्सक्राइब करें न्यूज़18 हिंदी WhatsApp अपडेट्स
शुक्रवार को गुजरात की सेशंस कोर्ट ने साध्वी से बलात्कार के मामले में नारायण साईं को दोषी पाया था. नारायण साईं पर आरोप था कि उसने सूरत की रहने वाली एक महिला का रेप किया था. पीड़िता ने अक्टूबर, 2013 में नारायण साईं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके बाद नारायण साईं को उसी साल दिसंबर में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पीपली इलाके से गिरफ्तार किया गया था.
ये भी पढ़ें- आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं ने कैसे खड़ी की 5000 करोड़ की संपत्ति
पीड़िता पर केस वापस लेने के लिए बनाया था दबावपीड़िता नारायण साईं के आश्रम की साधिका थी, उसने नारायण साईं पर आश्रम में ही रेप करने का आरोप लगाया था. पीड़िता का ये भी आरोप था कि नारायण साईं की ओर से उसे और उसके पिता पर केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा था और जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही थीं. पीड़िता ने बताया कि ऐसी तमाम धमकियों के बाद भी उसने रेप की शिकायत को वापस लेने से साफ इनकार कर दिया और अपने पिता के साथ न्याय के लिए लड़ती रही.
डीपीसी को भी मिली थी धमकी
नारायाण साईं पर लगे बलात्कार के आरोपों की जांच कर रही सूरत की डीपीसी शोभा भूतड़ा को भी अक्टूबर, 2013 में जान से मारने की धमकी मिली थीं. नारायण साईं के एक समर्थक ने फोन करके डीसीपी शोभा को गोली मारने की धमकी दी थी. समर्थक ने फोन पर शोभा से कहा था कि अगर नारायण साईं के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाएगी. इस घटना के बाद डीपीसी शोभा भूतड़ा ने भी उमरा पुलिस थाने में अज्ञात शख्स के खिलाफ शिकायज दर्ज कराई थी.
ये भी पढ़ें- बेटा ही नहीं आसाराम बापू भी रेप मामले में दोषी, कई सालों से है सलाखों के पीछे
पिता आसाराम भी रेप केस में काट रहा है सज़ा
बता दें नारायण साईं का पिता आसाराम खुद बलात्कार के मामले में दोषी साबित होने के बाद जोधपुर जेल में सजा काट रहा है. जोधपुर की विशेष अदालत ने 25 अप्रैल 2018 को आसाराम को दोषी करार दिया था. हालांकि आसाराम ने हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई जारी है.
एक क्लिक और खबरें खुद चलकर आएंगी आपके पास, सब्सक्राइब करें न्यूज़18 हिंदी WhatsApp अपडेट्स