नेशनल हेराल्ड मामला: स्वामी ने गवाहों को तलब करने के लिए अदालत का रुख किया

बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी. फाइल फोटो- PTI
नेशनल हेराल्ड केस (National Herald Case) में सुब्रह्मण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ मामला दायर किया है.
- News18Hindi
- Last Updated: December 5, 2020, 8:15 PM IST
नई दिल्ली. बीजेपी सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) ने नेशनल हेराल्ड मामले में गवाहों को तलब करने का अनुरोध करते हुए शनिवार को दिल्ली की एक अदालत का रुख किया. उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi), राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और अन्य के खिलाफ यह मामला दायर किया है.
अदालत में दायर अर्जी में स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के सेक्रेटरी जनरल संजीव एस कलगांवनार, उप भूमि एवं विकास अधिकारी रजनीश कुमार झा, आयकर उपायुक्त (सर्किल-1) साकेत सिंह और दो नंबवर 2012 को प्रेस विज्ञप्ति जारी करने वाले कांग्रेस के एक पदाधिकारी को तलब करने का अनुरोध किया है.
आरोप तय करने से पहले साक्ष्य दर्ज करने की कार्यवाही के तहत अदालत में शिकायतकर्ता स्वामी की जिरह के लिये मामले की सुनवाई निर्धारित है.
आवेदन में कहा गया, ‘‘यह मामला दस्तावेजी साक्ष्य का एक उत्कृष्ट मामला है. इस तथ्य के कारण कि कई दस्तावेज शिकायतकर्ता के मुख्य परीक्षण के लिये संलग्न किए गए हैं, जो सार्वजनिक दस्तावेज हैं. इन दस्तावेजों को मार्क किया गया है और ये सार्वजनिक दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां हैं.’’अर्जी में कहा गया, ‘‘इन दस्तावेजों को मार्क किये जाने की वजह से इन्हें उचित गवाहों की गवाही के माध्यम से साबित करने की जरूरत है. यह दोहराया जाता है कि शिकायतकर्ता का मामला दस्तावेजी साक्ष्य का एक उत्कृष्ट मामला है, इसलिए इन्हें गवाहों द्वारा साबित किए जाने की जरूरत है.’’
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडेय ने शनिवार को इस मामले की सुनवाई 23 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी, क्योंकि आरोपी पक्ष के वकील प्रत्यक्ष रूप से सुनवाई में शामिल नहीं हुए और उन्होंने मामले की सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया.
इससे पहले अदालत ने दोनों पक्षों से कहा था कि कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए सुनवाई के तरीके का समाधान तलाशें.
उल्लेखनीय है कि स्वामी ने अदालत में गांधी परिवार (Gandhi Family) और अन्य के खिलाफ निजी आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों ने महज 50 लाख रुपये का भुगतान करके धोखाधड़ी और धन का गबन करने की साजिश रची. इसके जरिये यंग इंडियन (वाईआई) प्राइवेट लिमिटेड ने महज 50 लाख रुपये देकर एसोसिएट जर्नल लिमिटेड (एजेएल) से 90.25 करोड़ प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लिया, जो उसपर कांग्रेस का बकाया था. एजेएल नेशनल हेराल्ड की प्रकाशक है.

सभी सात आरोपियों- सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोती लाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडियन- ने इन आरोपों का खंडन किया है.
अदालत में दायर अर्जी में स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के सेक्रेटरी जनरल संजीव एस कलगांवनार, उप भूमि एवं विकास अधिकारी रजनीश कुमार झा, आयकर उपायुक्त (सर्किल-1) साकेत सिंह और दो नंबवर 2012 को प्रेस विज्ञप्ति जारी करने वाले कांग्रेस के एक पदाधिकारी को तलब करने का अनुरोध किया है.
आरोप तय करने से पहले साक्ष्य दर्ज करने की कार्यवाही के तहत अदालत में शिकायतकर्ता स्वामी की जिरह के लिये मामले की सुनवाई निर्धारित है.
आवेदन में कहा गया, ‘‘यह मामला दस्तावेजी साक्ष्य का एक उत्कृष्ट मामला है. इस तथ्य के कारण कि कई दस्तावेज शिकायतकर्ता के मुख्य परीक्षण के लिये संलग्न किए गए हैं, जो सार्वजनिक दस्तावेज हैं. इन दस्तावेजों को मार्क किया गया है और ये सार्वजनिक दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां हैं.’’अर्जी में कहा गया, ‘‘इन दस्तावेजों को मार्क किये जाने की वजह से इन्हें उचित गवाहों की गवाही के माध्यम से साबित करने की जरूरत है. यह दोहराया जाता है कि शिकायतकर्ता का मामला दस्तावेजी साक्ष्य का एक उत्कृष्ट मामला है, इसलिए इन्हें गवाहों द्वारा साबित किए जाने की जरूरत है.’’
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडेय ने शनिवार को इस मामले की सुनवाई 23 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी, क्योंकि आरोपी पक्ष के वकील प्रत्यक्ष रूप से सुनवाई में शामिल नहीं हुए और उन्होंने मामले की सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया.
इससे पहले अदालत ने दोनों पक्षों से कहा था कि कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए सुनवाई के तरीके का समाधान तलाशें.
उल्लेखनीय है कि स्वामी ने अदालत में गांधी परिवार (Gandhi Family) और अन्य के खिलाफ निजी आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों ने महज 50 लाख रुपये का भुगतान करके धोखाधड़ी और धन का गबन करने की साजिश रची. इसके जरिये यंग इंडियन (वाईआई) प्राइवेट लिमिटेड ने महज 50 लाख रुपये देकर एसोसिएट जर्नल लिमिटेड (एजेएल) से 90.25 करोड़ प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लिया, जो उसपर कांग्रेस का बकाया था. एजेएल नेशनल हेराल्ड की प्रकाशक है.
सभी सात आरोपियों- सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोती लाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडियन- ने इन आरोपों का खंडन किया है.