नई दिल्ली. भारत में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट (Coronavirus Omicron Variant in India) के मामलों की संख्या 578 हो गई है. महज एक सप्ताह के भीतर ओमिक्रॉन वेरिएंट (Omicron Case in India) के मामले दोगुने होने से स्वास्थ्य अधिकारी चिंतित हैं. खासकर राजधानी दिल्ली के हालत देखकर सरकार परेशान हो गई है. दिल्ली में रविवार को कोविड -19 के 290 मामले दर्ज किए गए है. यह लगातार तीसरा दिन है जब दिल्ली में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 200 पारकर गया है. दिल्ली में सोमवार को 6 महीने बाद 331 केस दर्ज किए गए हैं. एहतियात के तौर पर दिल्ली में आज से नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लागू रहेगा. दिल्ली में नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग रात 11 से लेकर सुबह 5 बजे (Delhi Night Curfew Timing) तक है.
आइए जानते हैं दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के दौरान क्या खुलेगा और क्या नहीं…
– रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी बाजार, रेस्तरां, बार और गैर-जरूरी सामानों की दुकानें बंद रहेंगी.
– दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्रतिबंध अगले आदेश तक लागू रहेंगे, जिसका मतलब है कि 31 दिसंबर और नए साल की रात को बार, रेस्त्रां नहीं खुल सकेंगे.
– होटल, बार और रेस्तरां जिन्हें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है, उन्हें रात 11 बजे से पहले बंद करना होगा, ताकि कर्मचारी रात को 11 बजे से पहले अपने घर पहुंच सकें.
इनको रहेगी छूट
– मरीजों और गर्भवती महिलाओं, आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बाहर जाने वाले लोगों और रेलवे स्टेशनों, बस स्टॉप और हवाई अड्डों से आने-जाने वालों को नाइट कर्फ्यू से छूट दी जाएगी.
– डीडीएमए के आदेश के अनुसार, कर्फ्यू से छूट पाने वालों में इमरजेंसी सेवा में शामिल सरकारी अधिकारी, न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी, चिकित्सा कर्मी और मीडियाकर्मी भी शामिल हैं.
– कोविड-19 टीकाकरण के लिए जाने वाले लोगों को वैध पहचान पत्र और नियुक्ति का प्रमाण दिखाने पर ही छूट जाएगी.
– भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों और उम्मीदवारों को भी एडमिट कार्ड दिखाने पर छूट दी जाएगी.
– रेलवे स्टेशनों, बस स्टॉप और हवाई अड्डों से जाने या लौटने वालों को अपना टिकट दिखाना अनिवार्य होगा.
– जिला मजिस्ट्रेट, उनके समकक्ष पुलिस उपायुक्त और सभी संबंधित अधिकारी आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे.
आदेश में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति डीडीएमए के निर्देशों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ संबंधित आपदा प्रबंधन अधिनियम और आईपीसी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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