सीबीआई निदेशक
आलोक कुमार वर्मा ने बुधवार को सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. उनकी याचिका पर न्यायालय शुक्रवार को सुनवाई के लिए सहमत हो गया है. केंद्र पर निशाना साधते हुए वर्मा ने दावा किया कि ‘‘रातोंरात’’ उन्हें दी गई जिम्मेदारियों को वापस ले लिया जाना एजेंसी की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है.
याचिका में उन्होंने कहा कि
सीबीआई से अपेक्षा की जाती है कि वह पूरी तरह से स्वतंत्र और स्वायत्तता के साथ काम करे और ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे अवसर भी आते हैं जब उच्च पदाधिकारियों के मामलों की जांच वह दिशा नहीं लेती जिसकी सरकार अपेक्षा करती हो.
वर्मा ने कहा कि केन्द्र और केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) का कदम पूरी तरह से गैरकानूनी है और ऐसे हस्तक्षेप से इस प्रमुख जांच संस्था की स्वतंत्रता तथा स्वायत्तता का क्षरण होता है.
सरकार का यह कदम सीवीसी की वर्मा और अस्थाना को छुट्टी पर भेजने और उनके खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिये एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने की सिफारिश के कुछ घंटों बाद आया. केवी चौधरी की अध्यक्षता वाले सीवीसी के पास भ्रष्टाचार के मामलों में सीबीआई पर अधीक्षण होता है.
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सीबीआई में रातोंरात किए गए बदलाव को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने सरकार की आलोचना की तो सरकार की कार्रवाई का वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बचाव किया. अरूण जेटली ने बुधवार को कहा कि सीबीआई के प्रमुख अधिकारियों को हटाने का निर्णय सरकार ने केंद्रीय सर्तकता आयोग (सीवीसी) की सिफारिशों के आधार पर लिया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एजेंसी की संस्थागत ईमानदारी और विश्वसनीयता को कायम रखने के लिए यह अत्यंत आवश्यक था.
आरोपों की जांच विशेष जांच दल करेगा और अंतरिम उपाय के तौर पर जांच के दौरान दोनों को अवकाश पर रखा जाएगा. उन्होंने बताया कि दोनों अधिकारियों को अंतरिम तौर पर अवकाश पर भेज दिया गया है.
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FIRST PUBLISHED : October 24, 2018, 22:52 IST