OCI कार्डहोल्डर्स को तबलीग या पत्रकारिता के लिए लेनी होगी विशेष अनुमति

गृह मंत्रालय ने OCI कार्डहोल्डर के लिए जारी किए नए नियम.
गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) की ओर से साफ किया गया है कि ऐसी गतिविधियां शुरू करने से पहले Foreign Regional Registration Office (FRRO) से खास अनुमति लेनी होगी.
- News18Hindi
- Last Updated: March 5, 2021, 2:14 PM IST
नई दिल्ली. OCI कार्डहोल्डर के लिए गृह मंत्रालय ने नए नियम जारी किए हैं. गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नए नियम के मुताबिक OCI कार्डहोल्डर को अगर भारत में किसी तरह की रिसर्च, कोई मिशनरी, तबलीग (अपने धर्म का प्रचार या अपने धर्म का अनुयायी बनाना) या फिर कोई पत्रकारिता से जुड़ी गतिविधि करनी है तो उसे इसके लिए एक विशेष अनुमति लेनी होगी. मंत्रालय की ओर से साफ किया गया है कि ऐसी गतिविधियां शुरू करने से पहले Foreign Regional Registration Office (FRRO) से खास अनुमति लेनी होगी.
इसके साथ ही ओवरसीज भारतीयों को अगर किसी फॉरेन मिशन के साथ काम करना है या फिर ऐसे किसी इलाके में जाना है, जिसे प्रतिबंधित किया गया है या फिर संरक्षित किया गया है तो इसके लिए भी उन्हें एफआरआरओ से इजाजत लेनी होगी. यही नहीं अगर एड्रेस में कोई बदलाव आता है तो भी OCI कार्डहोल्डर्स को इसकी जानकारी FRRO को देनी होगी.

हालांकि गृह मंत्रालय की ओर से बदले गए इस नियम को लेकर अब सवाल भी उठाए जाने लगे हैं. सरकार ने इसमें तबलीग यानी कि एक धार्मिक कार्यक्रम और पत्रकारिता का जिक्र किया है. बता दें कि पिछले साल कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान दिल्ली में तबलीगी जमात की काफी आलोचना की गई थी. ऐसा माना जा रहा है कि तबलीगी के चलते कई लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे.इसे भी पढ़ें :- Coronavirus Guidelines: 31 मार्च तक जारी रहेंगी कोविड गाइडलाइन, गृह मंत्रालय ने दिए आदेश
क्या होते हैं OCI कार्डहोल्डर
OCI कार्डहोल्डर का मतलब भारतीय मूल के ऐसे लोगों से होता है, जिन्हें किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त होती है, लेकिन वह इस कार्ड के तहत भारत में कुछ अधिकार के साथ रहते हैं. OCI कार्डहोल्डर इसकी मदद से कई फॉरेन मिशन के साथ काम करते हैं.
इसके साथ ही ओवरसीज भारतीयों को अगर किसी फॉरेन मिशन के साथ काम करना है या फिर ऐसे किसी इलाके में जाना है, जिसे प्रतिबंधित किया गया है या फिर संरक्षित किया गया है तो इसके लिए भी उन्हें एफआरआरओ से इजाजत लेनी होगी. यही नहीं अगर एड्रेस में कोई बदलाव आता है तो भी OCI कार्डहोल्डर्स को इसकी जानकारी FRRO को देनी होगी.
हालांकि गृह मंत्रालय की ओर से बदले गए इस नियम को लेकर अब सवाल भी उठाए जाने लगे हैं. सरकार ने इसमें तबलीग यानी कि एक धार्मिक कार्यक्रम और पत्रकारिता का जिक्र किया है. बता दें कि पिछले साल कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान दिल्ली में तबलीगी जमात की काफी आलोचना की गई थी. ऐसा माना जा रहा है कि तबलीगी के चलते कई लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे.इसे भी पढ़ें :- Coronavirus Guidelines: 31 मार्च तक जारी रहेंगी कोविड गाइडलाइन, गृह मंत्रालय ने दिए आदेश
OCI कार्डहोल्डर का मतलब भारतीय मूल के ऐसे लोगों से होता है, जिन्हें किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त होती है, लेकिन वह इस कार्ड के तहत भारत में कुछ अधिकार के साथ रहते हैं. OCI कार्डहोल्डर इसकी मदद से कई फॉरेन मिशन के साथ काम करते हैं.