दिल्ली में अगर येलो अलर्ट लागू हो गया तो नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा.
नई दिल्ली. देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 331 (Corona Case in New Delhi) मामले दर्ज किए गए हैं. 6 महीने बाद दिल्ली में इतनी भारी संख्या में कोरोना संक्रमण के मामलों की पुष्टि हुई है. सोमवार को कोरोना संक्रमण के 331 मामले दर्ज किए जाने के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य अधिकारी अलर्ट हो गए हैं. माना जा रहा है कि दिल्ली में कोरोना के मामले अगर ऐसे ही बढ़ते रहे तो जल्द ही कुछ और पाबंदियों का ऐलान किया जाएगा. दिल्ली में यलो अलर्ट (Yellow Alert in Delhi) भी लग सकता है. अगर दिल्ली में यलो अलर्ट लागू किया जाता है तो पाबंदियां और भी बढ़ सकती हैं.
यलो के तहत ऑड ईवन के तहत दुकानें खुलेंगी और कई अन्य पाबंदियां भी लगाई जाएंगी. दिल्ली में अगर यलो अलर्ट लागू हो गया तो नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. इसके अलावा ऑड ईवन नियम के तहत सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक दुकानें खुलेंगी. इनमें गैर जरूरी सेवाओं या सामान वाली दुकानें और मॉल शामिल हैं. वहीं, रेस्टोरेंट को 50% क्षमता के साथ खोला जाएगा. वहीं, एक बार फिर से सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स को बंद कर दिया जाएगा.
आज से लगेगा नाइट कर्फ्यू (Night Curfew)
बता दें कि दिल्ली में आज से नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लागू रहेगा. दिल्ली में नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग रात 11 से लेकर सुबह 5 बजे (Delhi Night Curfew Timing) तक है. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्रतिबंध अगले आदेश तक लागू रहेंगे, जिसका मतलब है कि 31 दिसंबर और नए साल की रात को बार, रेस्त्रां नहीं खुल सकेंगे. होटल, बार और रेस्तरां जिन्हें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है, उन्हें रात 11 बजे से पहले बंद करना होगा, ताकि कर्मचारी रात को 11 बजे से पहले अपने घर पहुंच सकें.
हालांकि इस दौरान मरीजों और गर्भवती महिलाओं, आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बाहर जाने वाले लोगों और रेलवे स्टेशनों, बस स्टॉप और हवाई अड्डों से आने-जाने वालों को छूट दी जाएगी. डीडीएमए के आदेश के अनुसार, कर्फ्यू से छूट पाने वालों में इमरजेंसी सेवा में शामिल सरकारी अधिकारी, न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी, चिकित्सा कर्मी और मीडियाकर्मी भी शामिल हैं.
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