राधे मां के खिलाफ धर्म के नाम पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगा है। इस संबंध में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस को दो सप्ताह में अब तक हुई कार्रवाई के लिए हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट की ओर से दायर जनहित याचिका में राधे मां पर अश्लीलता फैलाने और उनकी शिकायत पर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस से कहा है कि क्या राधे मां धर्म के नाम पर कोई सेक्स रैकेट चला रही थीं, इसबात की पूरी तरह छानबीन करके इस सवाल का जवाब दें। जस्टिस एसवीएम कानाडे और शालिनी फणसालेकर-जोशी की पीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के समय ये सवाल पूछा। वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट ने ये याचिका लगाई थी।
याचिका में उन्होंने राधे मां पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगाते हुए कहा गया कि पुलिस राधे मां के खिलाफ दायर उनकी शिकायत की जांच नहीं कर रही है। इधर पुलिस ने कोर्ट को बताया कि एफआइआर दर्ज कर जांच की जा रही है। इस पर कोर्ट ने पुलिस को दो सप्ताह में मामले में अब तक की कार्रवाई का ब्योरा देने वाला हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया।
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |
FIRST PUBLISHED : September 22, 2015, 20:23 IST