बंद है. उस लगे आरोपों की सुनवाई चल रही है. हाल ही में बेंजी ने हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत पर छोड़ने के लिए अर्जी लगाई थी. लेकिन सफदरगंज थाना पुलिस ने इस पर दलील दी थी कि आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, जमानत के दौरान वो फरार हो सकता है.
इस पर बेंजी के वकील ने तर्क दिया कि 12 मई को बेंजी का यूपीएससी का एग्जाम है. उसे एग्जाम में शामिल होने की छूट दी जाए. इस मामले पर सुनवाई होते-होते शुक्रवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. साथ ही ये भी कहा कि अब इतना वक्त नहीं बचा है कि बेंजी को पुलिस कस्टडी में ट्रेन से इम्फाल भेजा जाए. क्योंकि वहां पहुंचते-पहुंचते परीक्षा निकल जाएगी.
जिस पर कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिए हैं कि वो बेंजी को 11 मई को फ्लाइट से इम्फाल लेकर जाए. जहां परीक्षा केंद्र के नजदीकी थाने में बेंजी को हिरासत में रखा जाए. 12 मई को एग्जाम होते ही 13 मई को वापस दिल्ली लेकर आए. इस पर ये तर्क दिया गया कि बेंजी गरीब परिवार से है.
वो पुलिस वालों के साथ फ्लाइट का खर्च नहीं उठा सकता है. अपना टिकट तो वो खरीद सकता है लेकिन पुलिस वालों का नहीं. इस पर कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि बेंजी सिर्फ अपना टिकट खरीदेगा और जो पुलिसकर्मी साथ जाएंगे वो जेल के खर्च से जाएंगे.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |
FIRST PUBLISHED : May 11, 2019, 13:02 IST