राफेल डील: 'चौकीदार चोर है' बयान पर राहुल गांधी ने नहीं मांगी माफी, बस जताया खेद

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की फाइल फोटो
राहुल गांधी ने अपने हलफनामें में कहा कि वह राजनीतिक मामले में कोर्ट को बीच में नहीं लाना चाहते लेकिन बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी अदालत की अवमानना के बहाने से राजनीति कर रही हैं.
- News18.com
- Last Updated: April 29, 2019, 1:29 PM IST
राफेल डील मामले में अदालत की अवमानना के नोटिस का सामना कर रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में एक नया हलफनामा दाखिल किया है. 'सुप्रीम कोर्ट ने भी माना चौकीदार चोर है' वाले अपने बयान पर राहुल गांधी ने अपने ताज़ा हलफनामे में खेद ही जताया, माफी नहीं मांगी. कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने हलफनामे में कहा कि वह राजनीतिक मामले में कोर्ट को बीच में नहीं लाना चाहते, लेकिन बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी अदालत की अवमानना के बहाने राजनीति कर रही हैं.
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कोर्ट ने पिछले हफ्ते मामले पर रोक लगाने से मना कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि अवमानना की याचिका की सुनवाई राफेल डील पर उसके दिसंबर में दिए फैसले की पुनर्विचार याचिका के साथ ही की जाएगी. हालांकि, कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से अदालत के सामने हाजिर होने से छूट दे दी थी.
कांग्रेस ने क्या इसलिए काट दी रॉबर्ट वाड्रा के करीबी की लोकसभा टिकट, पढ़िए पूरी कहानी!बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की तरफ से वरिष्ठ अधवक्ता मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से कहा कि चूंकि राहुल गांधी ने 'चौकीदार चोर है' बयान के लिए कोर्ट के सामने माफी नहीं मांगी है, इसलिए उनके खिलाफ अवमानना का मामला शुरू किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि कानून की नज़र में दुख व्यक्त करना और माफी मांगना अलग-अलग बाते हैं.
इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने कहा कि राहुल गांधी ने चौकीदार वाले बयान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कमेंट को एक साथ मिलाने पर दुख व्यक्त किया था. यह एक राजनीतिक नारेबाजी थी. कैंपेन के दौरान ऐसा हो गया था. सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की ओर से दाखिल याचिका पर राहुल गांधी से सफाई मांगी थी.
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कोर्ट ने पिछले हफ्ते मामले पर रोक लगाने से मना कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि अवमानना की याचिका की सुनवाई राफेल डील पर उसके दिसंबर में दिए फैसले की पुनर्विचार याचिका के साथ ही की जाएगी. हालांकि, कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से अदालत के सामने हाजिर होने से छूट दे दी थी.
इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने कहा कि राहुल गांधी ने चौकीदार वाले बयान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कमेंट को एक साथ मिलाने पर दुख व्यक्त किया था. यह एक राजनीतिक नारेबाजी थी. कैंपेन के दौरान ऐसा हो गया था. सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की ओर से दाखिल याचिका पर राहुल गांधी से सफाई मांगी थी.
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