राहुल गांधी को बंगला खाली करने संबंधी नोटिस लोकसभा की आवास संबंधी समिति की ओर से जारी किया गया है. (पीटीआई फाइल फोटो)
नई दिल्ली. लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिये गये कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक आधिकारिक बंगला खाली करने को कहा गया है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, राहुल गांधी को 12 तुगलक रोड स्थित बंगला खाली करने का निर्देश दिया गया है. लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने सोमवार को कांग्रेस नेता और वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दिया. मालूम हो कि ये फैसला वायनाड सांसद की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद लिया गया है. अभी राहुल गांधी 12 तुगलक रोड स्थित सरकारी बंगले में रहते हैं.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा वर्ष 2019 के मानहानि के एक मामले में सजा सुनाये जाने के मद्देनजर 24 मार्च को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया था. सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अयोग्य ठहराये गए सदस्य को उनकी सदस्यता खोने के एक महीने के भीतर सरकारी बंगला खाली करना होता है.
एक अन्य अधिकारी ने बताया कि राहुल गांधी इस अवधि को बढ़ाने के लिए आवास संबंधी समिति से आग्रह कर सकते हैं. राहुल को अयोग्य ठहराए जाने संबंधी लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना की प्रति को एनडीएमसी के संपदा महानिदेशालय सहित विभिन्न विभागों को भेजा गया था.
राहुल को अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ विपक्षी दलों का प्रदर्शन
दूसरी ओर, कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहराये जाने के खिलाफ और अडाणी समूह से जुड़े मामले में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने की मांग को लेकर सोमवार को प्रदर्शन किया. कांग्रेस और कुछ अन्य सहयोगी दलों के सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ हुई कार्रवाई के विरोध में काले कपड़े पहन रखे थे.
विपक्षी नेताओं ने पहले संसद परिसर में धरना दिया और फिर विजय चौक तक मार्च निकाला. संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष दिए गए इस धरने में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के कई सांसद, द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के टी आर बालू, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) के एनके प्रेमचंद्रन और कुछ अन्य नेता शामिल हुए.
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