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बेटी की उम्र की लड़की को बंधक बनाने और उससे दुष्कर्म के आरोप में पति-पत्नी को 10 साल कैद, अदालत ने कहा- हत्या से भी जघन्य है बलात्कार

सांकेतिक तस्वीर

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Rape is Heinous than Murder : अहमदाबाद, गुजरात की एक अदालत ने बलात्कार के दोषी (Rape Convict) व्यक्ति और उसकी पत्नी को ...अधिक पढ़ें

अहमदाबाद. ‘बलात्कार का आरोप हत्या से भी जघन्य अपराध है. सभ्य समाज में ऐसे व्यक्ति को माफ नहीं किया जा सकता, जिसने बेटी की उम्र की लड़की से बलात्कार किया हो. वह भी अपनी बीवी के सामने, बार-बार.’ यह टिप्पणी करते हुए अहमदाबाद, गुजरात की एक अदालत ने बलात्कार के दोषी (Rape Convict) व्यक्ति और उसकी पत्नी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एमए मिर्जा ने यह फैसला देते गुजरात सरकार (Gujarat Govt) को भी निर्देश दिया कि वह दो महीने के भीतर बलात्कार पीड़ित (Rape Victim) लड़की को मुआवजा दे. यह राशि गुजरात पीड़ित मुआवजा योजना के तहत दी जाएगी. इस मामले के दोषी का नाम बाबूभाई वेगड़ा है. उसकी उम्र 35 वर्ष के करीब है. जबकि उसकी पत्नी मधुबेन 46 साल की है. पीड़िता की पहचान का खुलासा नहीं किया गया है. यह बच्ची अनाथालय में पली बढ़ी. लेकिन जब 18 साल की हुई तो अपने दादा-दादी के पास रहने आ गई. बाबूभाई उनका परिचित था. उसने बुजुर्ग दंपति को भरोसा दिया कि वह उनकी पोती को किसी अच्छे हॉस्टल में दाखिल करा देगा.

इसी भरोसे पर बुजुर्ग दंपति ने अगस्त 2018 में बच्ची को बाबूभाई के साथ भेज दिया. लेकिन उसने उसे किसी छात्रावास में दाखिल कराने के बजाय अपने घर पर ही रख लिया. बताते हैं कि उसने किसी मंदिर में उससे झूठी शादी की और उसके साथ कई बार बलात्कार किया. इसमें मधुबेन ने भी बाबूभाई का साथ दिया. उसने अपने पड़ोसियों को बताया कि बाबूभाई उसका बेटा है. जबकि वह बच्ची उसकी बहू है. इस तरह उसने मामले को दबाने-छिपाने में भी आरोपी की मदद की. बाबूभाई भी उसे (पीड़िता को) दूसरों के सामने हमेशा अपनी पत्नी ही बताया करता था.

पीड़िता ने चंगुल से भागकर दर्ज कराई शिकायत

Tags: Hindi news, Rape, Rape Accused, Rape victim girl

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