देशमुख की जमानत याचिका 21 मार्च से हाई कोर्ट में लंबित है. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय को धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तार किए गए महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर शीघ्र फैसला करने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि देशमुख की जमानत अर्जी उच्च न्यायालय में 21 मार्च से लंबित है.
पीठ ने कहा कि जमानत की अर्जी देने वाले किसी भी व्यक्ति की यह अपेक्षा होती है कि उसकी अर्जी का यथाशीघ्र तारीख पर निस्तारण कर दिया जाएगा. जमानत के आवेदन को लंबित रखना अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने के अधिकार के साथ सुसंगत नहीं है.
आवेदन पर इसी सप्ताह हो सुनवाई- SC
पीठ ने आगे कहा कि हम निर्देश जारी करते हैं और याचिकाकर्ता को उन विद्वान न्यायाधीश के समक्ष कल ही आवेदन देने की अनुमति देते हैं. जिन्हें यह मामला (सुनवाई के लिए) सौंपा गया है. इस आवेदन पर इसी सप्ताह सुनवाई की जाए और शीघ्र उस पर फैसला किया जाए. शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने इस मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दी है.
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनजे जमादार, देशमुख की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रहे हैं. देशमुख को नवंबर, 2021 में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.
गौरतलब है कि देशमुख अभी 100 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद हैं. सीबीआई ने अनिल देशमुख के साथ उनके निजी सहायकों कुंदन शिंदे और संदीप पलांडे के खिलाफ 100 करोड़ रुपये की रंगदारी मामले में चार्जशीट दाखिल की थी.
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