नई दिल्ली. केंद्र सरकार (Central Government) ने गुरुवार को कहा कि जिन जिलों में कोविड संक्रमण की दर (Covid Positivity Rate) पांच प्रतिशत से कम है वे स्कूल पुनः खोलने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इस पर राज्य सरकारों को निर्णय लेना होगा. नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) वी के पॉल (VK Paul) ने कहा कि देश में महामारी की स्थित में सुधार हुआ है और कोविड-19 के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है.
उन्होंने कहा कि स्कूल पुनः खोलने की दिशा में सरकार का विश्वास और मजबूत हुआ है. शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि 11 राज्यों में स्कूल पूरी तरह खुले हैं जबकि 16 राज्यों में ज्यादातर उच्चतर कक्षाओं में लिए स्कूल पुनः खोले गए हैं. अधिकारियों ने कहा कि टीकाकरण के ‘व्यापक’ अभियान के बाद मंत्रालय ने स्कूल पुनः खोलने के लिए दिसंबर में संशोधित दिशा निर्देश जारी किये थे.
अधिकारियों ने कहा कि नौ राज्यों में स्कूल पूरी तरह बंद हैं और सभी राज्यों में कम से कम 95 प्रतिशत शिक्षक और गैर-शिक्षक कर्मचारियों ने टीका लगवाया है. उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में सौ प्रतिशत टीकाकरण पूरा कर लिया गया है.
पॉल ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘महामारी की स्थिति में सुधार हुआ है. कुछ ऐसे राज्य और जिले हैं जहां स्थिति चिंताजनक है लेकिन कुल मिलाकर संक्रमण फैलने की दर में कमी आई है जो अच्छी बात है. ऐसे 268 जिले हैं जहां संक्रमण की दर पांच प्रतिशत से कम है. स्पष्ट रूप से, यह जिले गैर-कोविड देखभाल की ओर कदम बढ़ा सकते हैं और और अन्य आर्थिक गतिविधियों तथा स्कूलों को पुनः खोलने पर विचार कर सकते हैं.’
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उन्होंने कहा, ‘स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय राज्य सरकारों, जिला प्रशासन को लेना है लेकिन बड़ा मुद्दा यह है कि हम अब भी यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि प्रोटोकॉल और मानक संचालन प्रक्रिया के तहत स्कूल खुलें और चलें क्योंकि हम अब भी महामारी के दौर से गुजर रहे हैं.’
शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त सचिव स्वीटी चांगसन ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा, ”व्यापक टीकाकरण को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा मंत्रालय ने पिछले साल दिसंबर में राज्यों को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए थे और माता-पिता की सहमति मांगने का निर्णय राज्यों पर छोड़ दिया गया था.’ उन्होंने कहा, ‘इसके अलावा, संशोधित दिशानिर्देशों में उन सभाओं और कार्यक्रमों के बारे में बात की गई थी जो पहले स्कूलों में प्रतिबंधित थे. नए परामर्श के अनुसार, स्कूल संबंधित राज्य द्वारा जारी एसओपी के अनुसार और सभा आयोजित कर सकते हैं.’
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