सुपरटेक ट्विन टावर (Supertech Twin Tower)
नोएडा: नोएडा में सुपरटेक ट्विन टॉवर (Supertech Twin Tower) 22 मई तक पूरी तरह से गिरा दिए जाएंगे. नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में इस बात की जानकारी दी. 31 अगस्त 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में सुपरटेक ट्विन टॉवर को गिराने का आदेश दिया था. इस बारे में कोर्ट को सूचित करते हुए नोएडा प्राधिकरण ने कहा कि टॉवर को गिराने का काम शुरू हो गया है और इसे 22 मई तक पूरा कर लिया जाएगा.
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच को यह भी बताया गया कि मेसर्स एडिफिस द्वारा 22 अगस्त तक मलबे को साइट से हटा दिया जाएगा. नोएडा प्राधिकरण की ओर से पेश हुए वकील रवींद्र कुमार ने बेंच को सूचित किया कि टॉवर को गिराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 22 मई तक इसे पूरी तरह से गिरा दिया जाएगा.
एडवोकेट रवींद्र कुमार ने कहा कि इस मामले में 9 फरवरी को सभी हितधारकों की बैठक हुई थी और सुपरटेक ट्विन टॉवर को गिराने की समय सीमा तय की गई थी. 22 मई या उससे पहले ट्विन टॉवर को गिरा दिया जाएगा. हालांकि किसी अप्रत्याशित घटना या अन्य कारण से इस तारीख में बदलाव हो सकता है और यह कोर्ट की पूर्व स्वीकृति मिलने के बाद ही किया जाएगा.
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वकील रवींद्र कुमार ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया जा रहा है और कार्य से जुड़ी तस्वीरों के साथ स्टेटस रिपोर्ट सौंपी गई है. इस मामले में 12 जनवरी को उच्चतम न्यायालय ने नोएडा के सेक्टर 93 में स्थित 40 मंजिला सुपरटेक ट्विन टॉवर को ध्वस्त करने के अपने आदेश का पालन नहीं होने पर बिल्डर की खिंचाई की थी. कोर्ट ने अब नोएडा अथॉरिटी और सुपरटेक को भी समय सीमा का पालन करने को कहा है.
बता दें कि पिछले साल 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के अधिकारियों के साथ मिलीभगत में नियमों के उल्लंघन के लिए 3 महीने के अंदर निर्माणाधीन सुपरटेक लिमिटेड के 40 मंजिला ट्विन टॉवर को गिराने का आदेश दिया था.
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