को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद रुख अपनाते केंद्र 10 दिनों के अंदर नियुक्ति की समयसीमा तय कर उसे सूचित करने का निर्देश दिया है.
इस मामले में केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल केके. वेणुगोपाल ने लोकपाल की नियुक्ति के संबंध में सरकार की ओर से प्राप्त लिखित निर्देश सौंपे और बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इस मसले पर बैठक आयोजित करेंगे. बेंच ने इस मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को तय की है.
दरअसल कोर्ट यहां कॉमन कॉज़ नाम की एक एनजीओ की तरफ से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहा था. याचिका में 27 अप्रैल, 2017 को दिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद
कोर्ट ने पिछले साल अपने फैसले में कहा था कि प्रस्तावित संशोधनों के संसद में पारित होने तक लोकपाल कानून को निलंबित रखना ठीक नहीं है.
बता दें कि लोकपाल की नियुक्ति को लेकर याचिका पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि चयन समिति में कानूनविद की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है. तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही लोकपाल की नियुक्ति होगी. इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की सुनवाई 15 मई तक के लिए टाल दी थी.
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FIRST PUBLISHED : July 02, 2018, 12:18 IST