पैन कार्ड बनाने के लिए आधार नंबर जरूरी होने और 1 जुलाई तक अपने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की अनिवार्यता के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की.
जस्टिस एके सीकरी और अशोक भूषण की बेंच ने पूछा कि देश के 542 सांसदों को इस बात पर कोई आपत्ति क्यों नहीं है, जब उन्हें कोई समस्या नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट को क्यों होनी चाहिए ?
केंद्र सरकार ने 2017 के आम बजट में इनकम टैक्स जमा कराने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है और 1 जुलाई से यह लागू हो जाएगा.
सुनवाई के दौरान जब कोर्ट को बताया गया कि इससे पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए जवाब में आधार की अनिवार्यता से इनकार किया था, तो बेेंच ने कहा कि सरकार इस बात के लिए बाध्य नहीं है.
भारतीयों में टैक्स चोरी करने की मानसिकता शर्मनाक
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी माना कि भारत में कर चोरी करना आम बात है और देश के नागरिकों में इस प्रकार की मानसिकता होना शर्मनाक है.
शीर्ष कोर्ट ने माना कि आधार कार्ड की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि कई बार सरकार को कर चोरी की रोकथाम के लिए इस प्रकार के कदम उठाने पड़ते हैं. कोर्ट ने कहा कि हम जानते हैं कि देश में कर चोरी आम मानसिकता है और सरकार को ऐसे मामलों में अपने तरीकों से काम करना पड़ता है.
अटॉर्नी जनरल ने किया सरकार के फैसले का बचाव
शीर्ष कोर्ट के समक्ष सरकार के इस फैसले का बचाव करते हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि देश में 10 लाख से ज्यादा फर्जी पैन कार्ड धारक हैं और आधार कार्ड ही एकमात्र ऐसा दस्तावेज है जो फर्जी कार्ड बनने और उन्हें पकड़ने में मदद कर सकता है.
उन्होंने कहा कि आधार कार्ड के मामले में हम प्राथमिक स्तर पर नहीं हैं, हम 99 प्रतिशत जनता तक पहुंच रखते हैं। वहीं एक याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील अरविंद दातार ने कहा कि सेक्शन 139एए मूल वित्त विधेयक का हिस्सा नहीं है, इसे आखिरी समय पर जोड़ा गया है, ऐसे में इसकी संवैधानिक वैद्यता के कोई मायने नहीं हैं.
सेक्शन 139एए की संवैधानिक वैद्यता पर सवाल
तीनों याचिकाएं 2017 के आम बजट और वित्त कानून में पेश किए गए आयकर एक्ट के सेक्शन 139एए की संवैधानिक वैध्ाता को चुनौती देती हैं.
एक्ट आयकर जमा कराने, पैन कार्ड बनवाने और पुराने पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक करने की अनिवार्यता के लिए बनाया गया है.
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Tags: Pan card, Supreme Court
FIRST PUBLISHED : April 27, 2017, 13:13 IST