इटली के नौसैनिक की गोलीबारी के मामले में कोर्ट ने अहम निर्देश दिया है.
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने दो इतालवी नौसैनिक की गोलीबारी की घटना से जुड़े मामले में 15 जून 2021 के अपने आदेश में शुक्रवार को संशोधन किया है. कोर्ट ने अब निर्देश दिया है कि फरवरी 2012 की इस घटना से प्रभावित 5 भारतीय मछुआरों और दो मृत मछुआरों के परिजनों को मुआवजे के तौर पर पांच-पांच लाख रुपये दिये जाएं.
शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि कप्तान-सह-जहाज का मालिक, फ्रेडी को इतालवी सरकार द्वारा जहाज को और उसमें सवार लोगों को हुए नुकसान के लिए पूर्व में भुगतान किए गए दो करोड़ रुपये में से 1.55 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाएगा.
मछुआरों के परिवार ने लगाई थी याचिका
न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ 7 प्रभावित मछुआरों की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें घटना के बाद हुए नुकसान से उन्हें हुई पीड़ा के लिए मुआवजे की मांग की गई थी.
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