सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर लगी रोक हटाने से इनकार किया है. कोर्ट ने कहा कि पहले से खरीदे हुए पटाखे चलाए जा सकते हैं. कोर्ट ने कहा, इस बैन को सांप्रदायिक रंग देने से कष्ट हुआ है.
बता दें कि इससे पहले दिल्ली समेत एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर बैन लगाते हुए कोर्ट ने आदेश दिया था कि एक नवंबर तक एनसीआर में पटाखों की बिक्री नहीं की जा सकती है. यानी की दिवाली बीत जाने के बाद पटाखों की बिक्री फिर से होगी.
इतना ही नहीं पुलिस को भी आदेश दिया गया है कि वे पटाखा विक्रेताओं पर ध्यान दें. इसके साथ ही पटाखों की अवैध बिक्री करने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा. कोर्ट ने ये फैसला दिवाली के दौरान बढ़ने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए लिया गया है.
कोर्ट के आदेश के तहत एक नवंबर के बाद एनसीआर में पटाखे बेचे जा सकेंगे. इसके लिए कुछ शर्तें भी लागू की गई हैं.
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FIRST PUBLISHED : October 13, 2017, 13:13 IST