चेन्नई. तमिलनाडु में कोरोना महामारी (Covid-19 Pandemic) की दूसरी लहर के प्रकोप देखते हुए राज्य सरकार ने नियमों को और सख्त कर दिया है. नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) अभी राज्य में पूर्ववत जारी रहेगा. इसके अलावा रविवार को अब पूर्ण लॉकडाउन (Sunday Lockdown) रहेगा. इसके अलावा सिनेमा हॉल, मीटिंग हॉल, स्वीमिंग पूल, जिमनेजियम जैसी जगहों को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है.
इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने विधानसभा चुनाव की मतगणना के मद्देनजर बीते सोमवार को तमिलनाडु एवं पुडुचेरी की सरकार को एक और दो मई को संपूर्ण लॉकडाउन लागू करने पर विचार करने के निर्देश दिए थे. मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की पीठ ने रेमडेसिविर दवा, वेंटिलेटर एवं बिस्तरों की कथित कमी और अन्य राज्यों को चिकित्सीय ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति किए जाने से संबंधित मामले में अंतरिम आदेश पारित करते हुए यह सुझाव दिया.
स्वत: संज्ञान लेकर हाईकोर्ट ने सुनवाई
अखबारों की रपटों के आधार पर पीठ ने स्वयं ही इस मुद्दे को उठाया था. अदालत ने कहा कि इन दो दिनों के दौरान केवल मतगणना और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को ही अनुमति प्रदान की जानी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में पहले से ही घोषणा की जा सकती है ताकि तमिलनाडु और पुडुचेरी की जनता पहले से ही सतर्क रहेगी.
ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए स्टरलाइट फिर से शुरू करने की अनुमति
इस बीच प्रदूषण विवादों के कारण बंद हुए तमिलनाडु के स्टरलाइट कॉपर प्लांट को सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन उत्पादन की अनुमति दे दी है. बीते सोमवार को अदालत ने कहा कि स्टरलाइट अगले 10 दिनों में ऑक्सीजन उत्पादन का काम शुरू कर सकती है. साथ ही अदालत ने प्लांट को देश में मुफ्त ऑक्सीजन सप्लाई करने का निर्देश दिया है. अदालत के आदेशानुसार एक एक्सपर्ट्स पैनल ऑक्सीजन उत्पादन के काम की देखरेख करेगी.
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Tags: COVID 19, Tamilnadu
FIRST PUBLISHED : April 29, 2021, 16:59 IST