चेन्नई हाईकोर्ट ने 23 साल की युवती पर होर्डिंग गिरने के मामले में तमिलनाडु सरकार को पीड़ित परिवार को 5 लाख मुआवजा देने के आदेश दिए हैं.
चेन्नई. मद्रास हाईकोर्ट (Chennai Highcourt) ने 23 साल की युवती पर होर्डिंग गिरने के मामले में तमिलनाडु सरकार (Tamilnadu Government) को पीड़ित परिवार को 5 लाख मुआवजा देने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि जिन बाबुओं की लापरवाही से यह दुर्घटना हुई है वह इस मुआवजे की रकम को अदा करेंगे. इस मामले में अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी.
गुरुवार को दुपहिया वाहन से जा रही 23 वर्षीय एक महिला अन्नाद्रमुक कार्यकर्ताओं द्वारा लगाया गया अवैध होर्डिंग गिरने से, उससे टकराकर संतुलन खो बैठी. महिला की गाड़ी के पीछे से आ रहा पानी का एक टैंकर उसके ऊपर से गुजर गया जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस ने यह जानकारी दी.
AIADMK ने कार्यकर्ताओं से होर्डिंग लगाने से मना किया
वहीं सत्ताधारी अन्नाद्रमुक और मुख्य विपक्षी दल द्रमुक ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि ऐसे होर्डिंग न लगाएं, जिनसे आम लोगों को परेशानी हो. दूसरे दलों ने भी ऐसी ही अपील की है. मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए अवैध होर्डिंग पर कड़ा रुख अपनाया और कहा “राज्य सरकार को और कितने लीटर खून चाहिए, सड़क रंगने के लिए ?”
नौकरी से वापस आ रही थी शुभश्री
घायल महिला की पहचान आर शुभश्री के रूप में की गई. जब वह एक सॉफ्टवेयर फर्म में अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद लौट रही थीं तो पल्लावरम तोराईपक्कम रोड पर एक होर्डिंग से टकराकर गिर पड़ी. पीछे से आ रहा पानी का एक टैंकर उनके ऊपर से गुजर गया और अस्पताल में उनकी मौत हो गई. टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया है.
#BREAKING – Tamil Nadu government should pay ₹5 lakh compensation to Shubashree’s kin: Madras High Court. Compensation money should be taken from negligent babus. Next hearing on the case on September 19th. #WhoKilledShubashree | Details by @nimumurali pic.twitter.com/o3kU6kITTG
— News18 (@CNNnews18) September 13, 2019
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