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तमिलनाडु ऑनर किलिंग: एक को मौत की सजा, पुलिस अधिकारी समेत 12 लोगों को उम्रकैद

तमिलनाडु ऑनर किलिंग मामले में एक को मौत की सजा और 12 लोगों को उम्रकैद की सजा दी है.

तमिलनाडु ऑनर किलिंग मामले में एक को मौत की सजा और 12 लोगों को उम्रकैद की सजा दी है.

तमिलनाडु (Tamil Nadu) के कुड्डालोर जिले की एक स्थानीय अदालत (Court) ने 2003 के झूठी शान की खातिर हत्या (honor killing) ...अधिक पढ़ें

    कुड्डालोर (तमिलनाडु). कुड्डालोर जिले की एक स्थानीय अदालत (Court) ने 2003 के झूठी शान की खातिर हत्या (honor killing) के एक मामले में शुक्रवार को एक दोषी को मौत की सजा (Death penalty) सुनाई, जबकि एक सेवारत निरीक्षक और एक सेवानिवृत्त डीएसपी सहित 12 अन्य को आजीवन कारावास (life imprisonment) की सजा सुनाई. यह मामला कुड्डालोर जिले के वृद्धाचलम के पास कुप्पनाथम के एक अंतरजातीय दंपति की कई ग्रामीणों की मौजूदगी में कथित तौर पर हत्या से संबंधित है. महिला के परिवार ने उन्हें जहर देने की असफल कोशिश के बाद आग लगाकर उनकी हत्या कर दी.

    केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कन्नगी (22) और उसके पति मुरुगेसन (25) की हत्या से संबंधित मामले की जांच की थी, जिन्होंने अपने माता-पिता को बताए बिना शादी कर ली थी. कुड्डालोर जिला प्रधान अदालत ने शुक्रवार को कन्नगी के भाई मरुथुपंडी को मौत की सजा और बाकी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसमें उसके पिता, एक पुलिस निरीक्षक, जो उस समय उप-निरीक्षक थे और सेवानिवृत्त डीएसपी, जो तब निरीक्षक थे, शामिल हैं.

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    सीबीआई के वकील के अनुसार, दो लोगों को रिहा कर दिया गया. जांच एजेंसी ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मामले की जांच शुरू की थी. घटनाक्रम के बारे में बताया जाता है कि मुरुगसेन मात्र 25 साल का था,  जब उसकी हत्‍या कर दी गई थी. वह दलित समुदाय से ताल्‍लुक रखता था और उसने बीई स्‍नातक किया हुआ था. वह इसी इलाके में रहने वाली कन्‍नकी से प्‍यार करता था. कन्‍नकी के पिता दुरईसामी दूसरे समुदाय से थे. कन्‍नकी और मुरुगसेन ने 5 मई 2003 को जिले के रजिस्‍ट्रार कार्यालय में शादी कर ली थी, लेकिन वे अलग-अलग घरों में रहते थे.

    मीडिया में आई खबरों में बताया गया है कि मुरुगसेन ने कन्‍नकी को अपने रिश्‍तेदार के पास विल्लुपुरम जिले में भेज दिया था. इसके बाद कन्‍नकी के परिवार ने अपनी बेटी को तलाशा और उसे मुरुगसेन के साथ 8 जुलाई को पकड़ लिया. वे कन्‍नकी और मुरुगसेन को पास के ही कब्रिस्‍तान में ले गए और वहां कान और नाक के जरिए जहर देकर दोनों को मारने की कोशिश की. इसके बाद परिवार ने दोनों को अलग-अलग जिंदा जला दिया था. जब मरुगसेन के परिजनों ने पुलिस को इस कांड की जानकारी दी तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उलटा वे घटनाक्रम को छिपाने में लग गए. कुछ दिनों के बाद मीडिया में इस हत्‍याकांड की खबरें आईं और फिर पुलिस और सीबीआई को कार्रवाई करनी पड़ी.

    Tags: Court, Death penalty, Honor killing, Life imprisonment

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