पणजी. गोवा की एक सत्र अदालत ने मंगलवार को कहा कि वह तरुण तेजपाल (Tarun Tejpal) मामले में फैसला 12 मई को सुनाएगी. ‘तहलका’ पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक तेजपाल पर 2013 में गोवा के एक होटल की लिफ्ट के भीतर एक महिला सहयोगी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा था.
अतिरिक्त जिला अदालत मंगलवार को फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन न्यायाधीश क्षमा जोशी ने 12 मई तक फैसला सुनाने की कार्यवाही टाल दी है. लोक अभियोजक फ्रांसिस्को तवारेस ने कहा कि न्यायाधीश ने बिना कोई कारण बताए फैसला सुनाने की कार्यवाही टाल दी है.
गोवा पुलिस (Goa Police) ने नवंबर 2013 में तेजपाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. वह मई 2014 से जमानत पर हैं. गोवा की अपराध शाखा ने तेजपाल के खिलाफ एक आरोपपत्र दाखिल किया था.
तेजपाल भारतीय दंड संहिता की धारा 341 (गलत तरीके से रोकने), 342 (रोककर रखना), 354 (गरिमा भंग करने की मंशा से प्रताड़ना), 354-ए (यौन उत्पीड़न), 354 बी (महिला पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 376 (2) (एफ) (ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा महिला के खिलाफ अपराध) और 376 (2) (के) (ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा बलात्कार) के तहत मुकदमे का सामना कर रहे हैं.undefined
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Tags: Goa, Tarun Tejpal
FIRST PUBLISHED : April 27, 2021, 13:05 IST