ई केवाईसी कराने में नहीं लगता ज्यादा समय.
नई दिल्ली. अगर आपका आधार कार्ड 10 वर्ष से अधिक पुराना है और इस अवधि में आपने आधार कार्ड में किसी भी तरह का कोई भी संधोधन नहीं कराया है तो आपका आधार कार्ड निरस्त हो सकता है. यूआईडीएआई (The Unique Identification Authority of India – UIDAI) ने यह प्रक्रिया शुरू कर दी है, काफी संख्या में लोगों के आधार कार्ड निरस्त भी किए जा चुके हैं. इससे बचने के लिए आपको आधार कार्ड में एक काम कराना है.
यूआईडीएआई के अनुसार जिसके आधार कार्ड पुराने हैं और उन्होंने अभी तक ई केवाईसी नहीं कराया है तो तत्काल पास के यूआईडीएआई (The Unique Identification Authority of India – UIDAI) के आधार सेवा केन्द्र में जाकर इसे अपडेट करा सकते हैं. यह काम अनिवार्य हो गया है. यूआईडीएआई (The Unique Identification Authority of India – UIDAI) के एनसीआर गाजियाबाद आधार सेवा केन्द्र प्रभारी निशू शुक्ला बताते हैं कि अगर किसी ने इस अवधि में आधार कार्ड में किसी भी तरह का कोई संशोधन कराया होगा तो उस समय ई केवाईसी जरूर हुआ होगा. लेकिन ऐसे लोगों की संख्या भी खूब है कि जिनका आधार कार्ड बनने के बाद पता, मोबाइल नंबर वहीं है या अन्य किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है, ऐसे आधार कार्ड धारकों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है. ई केवाईसी नहीं होने पर आधार कार्ड निरस्त किया जा सकता है.
ई केवाईसी कराने का शुल्क 50 रुपये है. कार्ड धारक को साथ में पैन कार्ड, वोटर कार्ड या बिजली का बिल, रजिस्ट्री , पासपोर्ट आदि में दो चीजें लानी होंगी. इसके अलावा किसी व्यक्ति का आधार कार्ड दूसरे राज्य का है और मौजूदा समय वो गाजियाबाद में रह रहा है और वो चाहता है कि आधार कार्ड पर उसका पता पुराना ही रहे, तो वो पुराने पते का प्रूफ लगा सकता है. इसके लिए कोई अप्वाइंटमेंट जरूरत नहीं है. वो गाजियाबाद आधार सेवा केन्द्र में सीधा आकर अपडेट करा सकता है. इस काम में दो से तीन मिनट का समय ही लगता है.
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