3 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा. (सांकेतिक फोटो)
नोएडा: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में दुष्कर्म (Rape Case) के एक आरोपी को कोर्ट (Court) ने कड़ी सजा सुनाई है. गौतमबुद्ध नगर जनपद की एक अदालत ने तीन साल की एक बच्ची से दुष्कर्म करने के जुर्म में आरोपी को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. दुष्कर्म की यह घटना साल 2020 की है. जहां ट्यूशन पढ़ने आई मासूम को आरोपी ने अपनी छत पर ले जाकर दुष्कर्म किया था.
विशेष लोक अभियोजन अधिकारी (सरकारी वकील) जेपी भाटी ने बताया कि अपर सत्र विशेष न्यायाधीश (पास्को-द्वितीय) चंद्र मोहन श्रीवास्तव की अदालत ने 11 गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर सागर को दोषी मानते हुए उसे 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. जेपी भाटी ने बताया कि अदालत ने आरोपी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है और जुर्माना न भरने पर उसे छह माह की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी.
छत पर ले जाकर किया दुष्कर्म
बताया गया कि रेप की यह घटना साल 2020 की है. दादरी थाना क्षेत्र में मासूम आरोपी सागर की बहन से ट्यूशन पढ़ने जाती थी. दुष्कर्म की घटना वाले दिन वह ट्यूशन पढ़ने गई थी. लेकिन उस दिन सागर की बहन की तबीयत खराब थी. ऐसे में उसकी बहन ने सागर से बच्ची को ट्यूशन पढ़ाने को कहा. जिसके बाद आरोपी ने मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.
सरकारी वकील ने बताया कि आरोपी, बच्ची को अपने घर की छत पर ले गया. जहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. जेपी भाटी के अनुसार बच्ची ने घर जाकर सागर की करतूत के बारे में बताया था. जिसके बाद बच्ची के पिता ने उसके खिलाफ थाना दादरी में मुकदमा दर्ज करवाया था. जिस पर 2020 से ही कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. (भाषा से इनपुट के साथ)
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