नई दिल्ली. देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भगौड़ा कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में अपना बचाव करने के लिए आखिरी मौका दे दिया है. इस मामले की सुनवाई 24 फरवरी को होगी. आदेश में कहा गया है कि विजय माल्या के लिए आखिरी मौका है, जिसमें वे उपस्थित रहें. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे भगौड़े कारोबारियों की वतन वापसी के लिए सरकार से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई रोकने पर विचार करने को कहा था.
न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने न्याय मित्र और मामले में अदालत की सहायता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि माल्या को अपना पक्ष रखने का आखिरी मौका दिया जाना चाहिए.
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पीठ ने अपने आदेश में कहा कि उनके (गुप्ता) द्वारा प्रस्तुत मामले में इस अभिव्यक्ति के साथ थोड़े समय के लिए स्थगित किया जा सकता है कि यह अंतिम अवसर होगा. और यदि वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं रहना चाहते हैं या वकील के माध्यम से अग्रिम प्रस्तुतियां करते हैं, तो अदालत मामले को आगे बढ़ा सकती है. प्रस्तुतियां के अनुसार जा रहे हैं … इसे हम 2 सप्ताह के लिए स्थगित करते हैं. प्रतिवादी अवमानना 30 नवंबर, 2021 के आदेश के निर्देशों में कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, जिसके विफल होने पर मामले को तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी.
ब्रिटेन में है माल्या
विजय माल्या किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़े 9,000 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक लोन के डिफॉल्टर हैं. वो फिलहाल ब्रिटेन में हैं. भारत सरकार उन्हें वापस लाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है. इस साल जुलाई में ब्रिटेन की एक अदालत ने विजय माल्या को दिवालिया घोषित किए जाने का आदेश जारी किया था. इससे भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की अगुवाई में भारतीय बैंकों के समूह के लिये बंद पड़ी एयरलाइन किंगफिशर के ऊपर बकाये कर्ज की वसूली को लेकर उनकी सम्पत्तियों की जब्ती की कार्रवाई कराने का रास्ता साफ हो गया था.
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Tags: Money Laundering Case, Supreme Court, Vijay Mallya
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