उच्चतम न्यायालय 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में द्रमुक सांसद कनिमोड़ी और कलैगनार टीवी के प्रबंध निदेशक शरद कुमार की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा।
मुख्य न्यायाधीश एस एच कपाडिया ने इस याचिका की सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति बी एस चौहान की विशेष पीठ का गठन किया है। इससे पहले सुनवाई न्यायमूर्ति पी सदाशिवम और न्यायमूर्ति ए के पटनायक को करनी थी मगर उन्होंने इस मामले से खुद को अलग करने का फैसला किया।
केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कलैगनार टीवी के 200 करोड़ रुपए के अवैध लेनदेन के मामले में कनिमोड़ी और शरद कुमार को अभियुक्त बनाया है। उसका आरोप है कि यह रकम 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले में फायदा पाने वाले एक टेलीकाम आपरेटर ने रिश्वत के तौर पर दी थी।
सीबीआई ने कनिमोड़ी और शरद कुमार की जमानत याचिका का विरोध करते हुए अपने हलफनामे में कहा है कि रिहा होने पर वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
गौरतलब है कि द्रमुक प्रमुख एम करुणानिधि की बेटी कनिमोड़ी लगभग महीने भर से जेल में हैं। सीबीआई की विशेष अदालत और दिल्ली उच्च न्यायालय उनकी जमानत याचिका को नामंजूर कर चुका है। उन्होंने जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ 10 जून को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
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FIRST PUBLISHED : June 19, 2011, 12:04 IST