सुप्रीम कोर्ट ने दिया सोमनाथ को झटका, कहा-पहले सरेंडर करो

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ भारती को झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सोमनाथ पहले सरेंडर करे फिर कोर्ट में आएं।
- News18India
- Last Updated: September 28, 2015, 2:19 PM IST
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी के साथ घरेलू हिंसा के आरोपी दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई करने से यह कहते हुए इंकार कर दिया कि पहले वह आत्मसमर्पण करें और पुलिस को जांच में सहयोग दें, तभी उनकी याचिका पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एच.एल. दत्तू और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की पीठ ने भारती की याचिका पर सुनवाई के लिए यह कड़ी शर्त रखी है।
कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद भारती के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रह्मण्यम ने कहा कि उनके मुवक्किल सोमवार शाम तक आत्मसमर्पण कर देंगे। उन्होंने कहा कि वह शाम छह बजे से 6.30 बजे के बीच आत्मसमर्पण कर देंगे। भारती के आत्मसमर्पण को लेकर सुब्रह्मण्यम का बयान दर्ज करने के बाद कोर्ट ने कहा कि वह मामले की सुनवाई गुरुवार को करेगा।
कोर्ट ने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि वह भारती और उनकी पत्नी लिपिका मिश्रा के बीच के विवाद को हल करने के लिए इसे सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थता केंद्र भेज सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले आप सरेंडर करो, फिर कोर्ट आओ। आप इस तरह मत भागो। वहीं पुलिस के मुताबिक सोमनाथ भारती आगरा से मथुरा के बीच में हैं और कुछ ही देर में पुलिस की गिरफ्त में होंगे।साउथ-वेस्ट दिल्ली के संयुक्त पुलिस आयुक्त दीपेन्द्र पाठक ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। मामला कोर्ट में था इसलिए हम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे। हम कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। अगर वो सरेंडर करते हैं तो ठीक नहीं तो हम अपने तरीके से कार्रवाई करेंगे। हम वैरिफाई करेंगे किन लोगों ने सोमनाथ की भागने में मदद की है। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आत्मसमर्पण करने के बाद कानून के हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
बता दें कि सोमनाथ के खिलाफ उनकी पत्नी लिपिका ने मारपीट और जान से मारने की धमकी का केस दर्ज करवाया है। दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। गिरफ्तारी के डर से फिलहाल वो फरार चल रहे हैं। पुलिस की लाख कोशिश के बावजूद वो अब तक शिकंजे में आने से बचे हुए हैं।
कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद भारती के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रह्मण्यम ने कहा कि उनके मुवक्किल सोमवार शाम तक आत्मसमर्पण कर देंगे। उन्होंने कहा कि वह शाम छह बजे से 6.30 बजे के बीच आत्मसमर्पण कर देंगे। भारती के आत्मसमर्पण को लेकर सुब्रह्मण्यम का बयान दर्ज करने के बाद कोर्ट ने कहा कि वह मामले की सुनवाई गुरुवार को करेगा।
कोर्ट ने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि वह भारती और उनकी पत्नी लिपिका मिश्रा के बीच के विवाद को हल करने के लिए इसे सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थता केंद्र भेज सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले आप सरेंडर करो, फिर कोर्ट आओ। आप इस तरह मत भागो। वहीं पुलिस के मुताबिक सोमनाथ भारती आगरा से मथुरा के बीच में हैं और कुछ ही देर में पुलिस की गिरफ्त में होंगे।साउथ-वेस्ट दिल्ली के संयुक्त पुलिस आयुक्त दीपेन्द्र पाठक ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। मामला कोर्ट में था इसलिए हम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे। हम कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। अगर वो सरेंडर करते हैं तो ठीक नहीं तो हम अपने तरीके से कार्रवाई करेंगे। हम वैरिफाई करेंगे किन लोगों ने सोमनाथ की भागने में मदद की है। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आत्मसमर्पण करने के बाद कानून के हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
बता दें कि सोमनाथ के खिलाफ उनकी पत्नी लिपिका ने मारपीट और जान से मारने की धमकी का केस दर्ज करवाया है। दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। गिरफ्तारी के डर से फिलहाल वो फरार चल रहे हैं। पुलिस की लाख कोशिश के बावजूद वो अब तक शिकंजे में आने से बचे हुए हैं।