रूपनगर. आम आदमी पार्टी (आप) के एक विधायक, उनकी बेटी और बेटे को, 11 साल पुराने एक मामले में तीन साल जेल की सजा सुनाई गई. पंजाब के पटियाला (ग्रामीण) से विधायक बलबीर सिंह और अन्य पर उनकी एक रिश्तेदार पर हमला करने का आरोप है. हालांकि, रूपनगर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि इंदर सिंह ने बलबीर सिंह, उनकी पत्नी रुपिंदर कौर, बेटे राहुल और एक अन्य व्यक्ति को सजा सुनाने के बाद जमानत दे दी. आप विधायक के खिलाफ मामला 2011 में उनके परिवार और उनकी पत्नी की बहन परमजीत कौर के बीच झगड़े से संबंधित है, जिनका विधायक के परिवार के साथ भूमि विवाद था. विधायक पर उनकी साली और साढू ने आरोप लगाए थे. हालांकि विधायक ने कहा है कि आरोप झूठा है.
विधायक ने कहा कानूनी लड़ाई लड़ेंगे
चारों को आईपीसी की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने), धारा 324 (स्वेच्छा से खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाने), धारा 325 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने) और आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के अपराध के लिये सजा सुनाई गई. परमजीत कौर की शिकायत के आधार पर रूपनगर जिले में चमकौर साहिब पुलिस थाने में जून 2011 में आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था. कोर्ट ने तीनों दोषियों को 16 -16 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. हालांकि कोर्ट ने विधायक बलबीर सिंह समेत चारों लोगों को इस मामले में 50 -50 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी है. विधायक बलबीर सिंह ने कहा कि वे सत्र कोर्ट में अपील दायर करेंगे. विधायक ने कहा वह इस मामले में आगे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे.
क्या था मामला
यह मामला 13 जून 2011 का है. विधायक डॉक्टर बलबीर सिंह की साली परमजीत कौर और साढू रिटायर विंग कमांडर मेवा सिंह ने थाने में दर्ज अपनी शिकायत में कहा था कि कोर्ट ने उनकी जमीन में पानी लगाने की बारी तय की गई थी, लेकिन बलबीर सिंह और उनकी पत्नी रुपिंदर कौर, लड़का राहुल और एक अन्य व्यक्ति परमिंदर सिंह ने पानी लगाने के लिए उनके साथ मारपीट की थी. मारपीट गांव टपरियां दयाल सिंह में हुई. साली और साढ़ू ने इस मामले को श्री चमकौर साहिब थाने में दर्ज करवाया. अदालत ने इस संबंध में दर्ज क्रॉस मामले में परमजीत कौर और साढू मेवा सिंह को बरी कर दिया.
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