होम /न्यूज /पंजाब /Exclusive | Ludhiana Court Blast: लुधियाना कोर्ट धमाकों के बाद सूत्रों का दावा- अलर्ट और SOP को लगातार नजरअंदाज कर रही थी पंजाब सरकार

Exclusive | Ludhiana Court Blast: लुधियाना कोर्ट धमाकों के बाद सूत्रों का दावा- अलर्ट और SOP को लगातार नजरअंदाज कर रही थी पंजाब सरकार

धमाका इतना जबरदस्त था कि जहां ब्लास्ट हुआ वहां खिड़कियां भी उखड़ गई. (फोटो: ANI/Twitter)

धमाका इतना जबरदस्त था कि जहां ब्लास्ट हुआ वहां खिड़कियां भी उखड़ गई. (फोटो: ANI/Twitter)

Ludhiana Court Blast: खुफिया सूत्रों की ओर से ताजा अपडेट राज्य के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव (Punjab Assembly El ...अधिक पढ़ें

लुधियाना. पंजाब के लुधियाना की अदालत (Ludhiana Court Blast) में गुरुवार को हुए बम धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए. इस घटना के बाद खुफिया सूत्रों ने पंजाब सरकार (Punjab Government) पर गंभीर आरोप लगाए हैं. सूत्रों की मानें तो आतंकी और चरमपंथी गतिविधियों से निपटने के लिए जारी किए जा रहे अलर्ट्स और मानक संचालन प्रक्रिया को लगातार नजरअंदाज कर रही थी. खुफिया सूत्रों ने गुरुवार को लुधियाना कोर्ट में हुए धमाके के बाद सीएनएन न्यूज18 से ये बात कही.

लुधियाना अदालत में गुरुवार को हुए आईईडी बम धमाके में एक की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए. उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां रोजाना पंजाब सरकार को अलर्ट भेज रही थीं. साथ ही उन्होंने कहा कि ताजा अपडेट राज्य के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव (Punjab Assembly Elections) से पहले कट्टरपंथी समूहों द्वारा संभावित हस्तक्षेप को लेकर दी गई थी. सूत्रों ने कहा कि पंजाब सरकार ने ड्रग माफियाओं और हथियार की तस्करी करने वालों पर उचित कार्रवाई नहीं की. राज्य में आरडीएक्स और अन्य विस्फोटक नियमित तौर पर आ रहे हैं और हाल के दिनों में इन्हें जब्त किये जाने में भी गिरावट आई है.

ये भी पढ़ें- Ludhiana Court Blast: केंद्र ने पंजाब सरकार से मांगी रिपोर्ट; NSG और NIA की टीम रवाना

बीएसएफ का कार्यक्षेत्र बढ़ाने का ये है मकसद
सूत्रों ने बताया कि केंद्र की ओर से हाल ही में पंजाब में बीएसएफ की ताकत बढ़ाने का मकसद भी यही था क्योंकि पंजाब पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को और ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 अक्टूबर को सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करते हुए एक अधिसूचना जारी की थी. इसके मुताबिक पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में, बीएसएफ पहले के 15 किमी के मुकाबले 50 किमी के बड़े हिस्से में काम कर सकती है. टीएमसी शासित पश्चिम बंगाल और कांग्रेस शासित पंजाब ने इस कदम का विरोध किया है, इसे राज्यों के संघीय अधिकारों का उल्लंघन करार दिया है.

खुफिया सूत्रों ने यह भी कहा कि पंजाब की अदालतें हमेशा संवेदनशील मामलों और उनके द्वारा अतीत में दिए गए फैसलों के कारण संवेदनशील रही हैं.

Tags: Bomb Blast, Ludhiana Court, Punjab

टॉप स्टोरीज
अधिक पढ़ें