काम की खबर: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में 28 मार्च से फिर शुरू होगी फिजिकल सुनवाई (फाइल फोटो)
चंडीगढ़: अदालती (Court News) कामकाज से जुड़े लोगों के लिए काम की खबर है. कोरोना वायरस (Covid19 Restrictions) को लेकर जारी पाबंदियों की वजह से वर्चुअल मोड (Virtual Hearing) में चल रहे कोर्ट के कामकाज अब धीरे-धीरे फिजिकल मोड (Physical Mode hearing) में शुरू होने लगे हैं. इस बीच पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने भी फिजिकल मोड में सुनवाई करने का फैसला कर लिया है. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट इसी माह में 28 मार्च से फिजिकल मोड (Physical Hearing) से मामलों की सुनवाई फिर से शुरू करेगा.
दरअसल, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court Chandigarh) के चीफ जस्टिस ने राज्यों में कोरोना के मामलों में आई गिरावट को देखते हुए यह फैसला लिया है. आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि अब मामलों की सुनवाई वर्चुअल नहीं, बल्कि केवल और केवल फिजिकल मोड में होगी.
रजिस्ट्रार जनरल संजीव बेरी की ओर से 24 मार्च को जारी आदेश में कहा गया है कि पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कोरोना के मामलों में गिरावट को ध्यान में रखते हुए चीफ जस्टिस ने 28 मार्च से फिजिकल मोड में सुनवाई का आदेश दिया है. इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि हर केस की सुनवाई केवल फिजिकल मोड में होगी.
इतना ही नहीं, आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की अनुमति नहीं होगी. ऑनलाइन मॉनिटरिंग पोर्टल को भी डिएक्टिवेट किया जाएगा. मामलों की मेंशनिंग भी फिजिकल मोड में ही होगी, जैसा की कोरोना काल से पहले होता था. हालांकि, अदालत परिसर में मास्क पहनने को अब भी अनिवार्य माना गया है.
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Tags: Punjab and Haryana High Court