गैंग्स्टर जग्गू भगवानपुरिया इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. (File Photo)
चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद गैंग्स्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अधिकारियों को उनके बेटे को जेल के अंदर और बाहर बुलेट प्रूफ जैकेट प्रदान करने के निर्देश देने की मांग की गई थी. गैंग्स्टर की मां ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि उसके बेटे को अदालत में पेशी या प्रोडक्शन वारंट पर जेल से बाहर ले जाया जाता है, इस दौरान दुश्मनों के हाथों उसकी जान को गंभीर खतरा है. इसलिए जग्गू भगवानपुरिया को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर ही जेल से बाहर ले जाया जाए.
याचिकाकर्ता हरजीत कौर ने अपने बेटे जग्गू भगवानपुरिया के लिए बुलेटप्रूफ गाड़ी की व्यवस्था करने के लिए भी हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी. याची ने कहा कि उसके बेटे के विरोधी गैंग्स्टर उस पर हमला कर सकते हैं. इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि पंजाब पुलिस भगवानपुरिया का एनकाउंटर कर दे. गैंग्स्टर की मां ने अपनी याचिका में कहा था कि अदालत राज्य सरकार और तिहाड़ जेल प्रशासन को जग्गू भगवानपुरिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हाथों में सौंपने का निर्देश दे.
गैंग्स्टर को जेल से बाहर ले जाने की स्थिति में लोकेशन शेयर करने की मांग
याची ने कहा कि विक्की मिड्डूखेड़ा की हत्या के मामले में जब पुलिस को कामयाबी नहीं मिली तो याची के बेटे को इस मामले में फंसा दिया गया था. याची ने बताया कि उसके बेटे पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें वह जल्द ही बरी हो जाएगा। उसका बेटा जांच में शामिल होने को तैयार है. याचिकाकर्ता ने अपने गैंग्स्टर बेटे को जेल से बाहर ले जाने की स्थिति में परिवार या वकील को लोकेशन शेयर करने के लिए अदालत से निर्देश देने की भी मांग की थी. इस याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस राय ने अपने सहयोगियों गौरव गर्ग धूरीवाला और प्रथम सेठी के साथ आपत्ति जताई. उन्होंने इस याचिका को अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया.
अदालत ने मामला अधिकार क्षेत्र के बाहर का बताकर खारिज की याचिका
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मंजरी नेहरू कौल ने कहा कि याचिकाकर्ता का बेटा इस समय नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है. न्यायमूर्ति कौल ने कहा, ‘इसलिए, यह अदालत प्रार्थना के अनुसार किसी भी निर्देश को पारित करने से परहेज करेगी, क्योंकि याचिकाकर्ता का बेटा इस अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर जेल में बंद है.’ सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में जग्गू भगवानपुरिया का नाम आने के बाद पंजाब पुलिस उसे प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ कर सकती है. इसी वजह से उसकी मां पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंची थी. गैंग्स्टर जग्गू को डर सता रहा है कि तिहाड़ जेल से बाहर लाए जाने पर उसकी हत्या हो सकती है या पुलिस एनकाउंटर कर सकती है.
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