NRI के मामलों के जल्द समाधान के लिए राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण कर रही है पंजाब सरकार. (File Photo)
(एस. सिंह)
चंडीगढ़: पंजाब (Punjab) सरकार की नई NRI नीति 28 फरवरी तक बनकर तैयार हो जाएगी. जानकारी के मुताबिक प्रवासी भारतीयों (NRI) से संबंधित मामलों के जल्द समाधान के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने संबंधी कार्रवाई आरंभ कर दी गई है. नई नीति के तहत अमृतसर, मोगा, लुधियाना, एसबीएस नगर और पटियाला में यह नई विशेष अदालतें स्थापित की जाएंगी. इन अदालतों में विशेष जज के अलावा स्टाफ और एनआरआई थानों के लिए अलग से पद सृजन करने का प्रस्ताव पंजाब के मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा. फिलहाल जालंधर में पहले ही एनआरआई विशेष अदालत चल रही है.
एनआरआइज की 250 शिकायतों का समाधान
पंजाब के डीजीपी गौरव यादव बताया कि जालंधर, एसएएस नगर, लुधियाना, मोगा और अमृतसर में किए गए ‘एनआरआई मिलनी समागमों’ के दौरान 606 शिकायतें प्राप्त हुई थीं. इनमें से 40 प्रतिशत यानी 250 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है, जबकि बचे मामलों का समाधान जल्द ही किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि ज्यादातर शिकायतें राजस्व और पुलिस विभाग से संबंधित हैं, जबकि 20 प्रतिशत शिकायतें पहले ही अलग-अलग अदालतों में सुनवाई के अधीन हैं.
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एनआरआई थानों का होगा कायाकल्प
डीजीपी गौरव यादव ने आश्वासन दिया है कि 15 एनआरआई थानों का कायाकल्प करने के लिए 30 लाख रुपये का फंड जल्द ही जारी कर दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि राज्य पुलिस प्रमुख ने एनआरआई पुलिस थानों में पुलिस की संख्या बढ़ाने के लिए भी सरकार ने सहमति दे दी है, जिसमें 75 पुलिस कर्मचारी तुरंत और 75 कर्मचारी मार्च 2023 तक इन विशेष थानों में तैनात कर दिए जाएंगे.
राज्य के एनआरआई मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा है कि प्रवासी पंजाबियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए पंजाब के डीजीपी सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों को एक पत्र भी लिखेंगे, जिसमें संबंधितों के मसले जल्द हल करने के निर्देश दिए जाएंगे. उन्होंने बताया कि जिला पुलिस प्रमुख, पुलिस से संबंधित सभी मसलों की रिपोर्ट एडीजीपी एनआरआई को भेजना सुनिश्चित बनाएंगे.
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