चंडीगढ़. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (Punjab and Haryana High Court) ने ड्रग्स केस में आरोपी वरिष्ठ अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया (Senior SAD Leader Bikram Singh Majithia) की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. याचिका खारिज होने के बाद उन पर एक बार फिर से गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. अब उन्हें जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ेगा. 20 दिसंबर को पंजाब के मोहाली में ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (Bureau of Investigation) ने स्टेट क्राइम पुलिस थाने में बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ मामला दर्ज किया था. जिसके बाद मोहाली कोर्ट में उनकी जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था.
हाईकोर्ट ने उन्हें 10 जनवरी को शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दे दी थी, लेकिन आज हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को एक बार फिर खारिज कर दिया है. उनकी याचिका खारिज होने से शिरोमणि अकाली दल को बड़ा झटका लगा है. बिक्रम सिंह मजीठिया मजीठा विधानसभा हलके से शिअद के उम्मीदवार हैं.
2013 में हुआ था ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश
रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब पुलिस ने साल 2013 में ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश किया था. उस वक्त जगदीश सिंह भोला पंजाब पुलिस में उप-पुलिस निरीक्षक (डीएसपी) के पद पर कार्यरत थे. ड्रग्स रैकेट का खुलासा होने के बाद उन्हें 2012 में निलंबित कर दिया गया था. पंजाब पुलिस ने 700 करोड़ रुपये के ड्रग्स रैकेट के मामले में नवंबर 2013 में भोला को गिरफ्तार किया था.
सीबीआई कोर्ट ने पहलवान जगदीश भोला को दोषी करार दिया था
पुलिस ने इसके बाद ड्रग्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6000 करोड़ रुपये के ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश किया था. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने करोड़ो रुपयों के ड्रग्स रैकेट मामले में 2019 में पूर्व अंतरराष्ट्रीय पहलवान और अजुर्न अवॉर्ड विजेता जगदीश भोला को दोषी करार दिया था. इस मामले की शुरुआती जांच में बिक्रम मजीठिया का नाम सामने आया था.
मामले की शुरुआती जांच के दौरान पंजाब कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष व सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने आरोप लगाया था कि नशे के धंधे में शामिल आरोपी जगदीश सिंह भोला ने पंजाब के मंत्री मजीठिया का नाम लिया था.
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