पोक्सो कोर्ट (POCSO Court) क्रम संख्या (2) ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए सात साल की मासूम के साथ रेप करने वाले रेपिस्ट (Rapist) को उम्रकैद की सजा (Life sentence) और 75 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है. आरोपी मासूम पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था और रेप (Rape) जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया.
के विशिष्ठ लोक अभियोजक विक्रमसिंह शेखावत ने बताया कि घटना नवंबर, 2018 अजमेर जिले के नसीराबाद सदर थाने इलाके में हुई थी. वहां गणेश नाम का युवक 7 साल की एक
को सांस्कृतिक कार्यक्रम से बहला फुसलाकर सुनसान इलाके में ले गया और वहां उससे रेप किया. पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में सामने आया कि उसके शरीर पर चोट के 15 निशान थे. चोट के ये निशान इशारा कर रहे थे कि आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की थी. इस मामले में पीड़िता के पिता ने नसीराबाद सदर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था.
पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी गणेश को गिरफ्तार लिया. बाद में अपनी जांच-पड़ताल पूरी कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 29 गवाह और 21 दस्तावेज पेश किए गए. अदालत ने तमाम गवाह और सबूत के आधार पर आरोपी गणेश को रेप का दोषी करार दिया. कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए रेपिस्ट गणेश का आजीवन कारावास और 75 हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा दी है.
पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश राजेशचंद गुप्ता ने अपने फैसले में एक टिप्पणी भी की है. उसमें उन्होंने कहा कि पीड़िता की छोटी उम्र को देखते हुए उसके साथ हुई घटना ने गहरा मानसिक प्रभाव छोड़ा है. इसलिए मुलजिम को कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए, जिससे समाज में एक संदेश जाए.
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FIRST PUBLISHED : January 31, 2020, 19:22 IST