अलवर गैंगरेप: पुलिस जांच पर बड़ा सवाल, रेप का एक आरोपी निकला नाबालिग

कोर्ट ने एक आरोपी को नाबालिग माना है.
राजस्थान के अलवर जिले के थानागाजी गैंगरेप मामले में पुलिस की कार्यशैली ओर जांच पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. मुलजिम महेश गुर्जर के पिता के पेश किए दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट ने उसे नाबालिग माना है.
- News18India
- Last Updated: May 30, 2019, 5:54 PM IST
राजस्थान के अलवर जिले के थानागाजी गैंगरेप मामले में पुलिस की कार्यशैली ओर जांच पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. पुलिस ने जल्दबाजी में एक आरोपी को नाबालिग होने के बावजूद उसको बालिग मानते हुए आरोपी बनाकर कोर्ट में चालान पेश कर दिया.
पिात ने दस्तावेज में दिखाए तो निकला नाबालिग
इसके बाद मुल्जिम के पिता ने एससी एसटी कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर बेटे के नाबालिग होने के दस्तावेज दिए थे. इसके बाद कोर्ट में स्कूल के प्रिंसिपल को स्कूल के रिकॉर्ड के साथ कोर्ट में बुलाया गया. कोर्ट ने सभी साक्ष्यों के आधार पर मुल्जिम को नाबालिग मानते हुए उसका चालान जुवेनाइल कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं.
सम्प्रेषण गृह भेजा जाएगा आरोपीकोर्ट के आदेश पर अब नाबालिग को जेल से अब बाल सम्प्रेषण ग्रह में भेज दिया जाएगा और वहीं पर चालान पेश किया जाएगा. इस मामले में कोर्ट में अब अगली सुनवाई 4 जून को होगी और जिसमे गैंगरेप पीड़िता के बयान दर्ज किए जाएंगे.
कोर्ट ने मुल्जिम को नाबालिग माना है. उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद उसे बाल सम्प्रेषण भेजा जाएगा.
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पिात ने दस्तावेज में दिखाए तो निकला नाबालिग
इसके बाद मुल्जिम के पिता ने एससी एसटी कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर बेटे के नाबालिग होने के दस्तावेज दिए थे. इसके बाद कोर्ट में स्कूल के प्रिंसिपल को स्कूल के रिकॉर्ड के साथ कोर्ट में बुलाया गया. कोर्ट ने सभी साक्ष्यों के आधार पर मुल्जिम को नाबालिग मानते हुए उसका चालान जुवेनाइल कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं.
सम्प्रेषण गृह भेजा जाएगा आरोपीकोर्ट के आदेश पर अब नाबालिग को जेल से अब बाल सम्प्रेषण ग्रह में भेज दिया जाएगा और वहीं पर चालान पेश किया जाएगा. इस मामले में कोर्ट में अब अगली सुनवाई 4 जून को होगी और जिसमे गैंगरेप पीड़िता के बयान दर्ज किए जाएंगे.

— कुलदीप जैन, अपर लोक अभियोजक
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