राजस्थान के अलवर की रहने वाले नीलम (परिवर्तित नाम) को तीन साल पहले फोन पर तलाक देने वाले उसके शौहर को अब 25 लाख रुपए का हर्जाना चुकाना पड़ेगा.
यह फैसला किसी कोर्ट ने नहीं बल्कि हरियाणा के जिला पलवल की एक पंचायत ने सुनाया है. यहां मलाई गांव में फोन पर तलाक मामले में उटावड़ में बुधवार को चार घंटे लंबी पंचायत चली. इस पंचायत में लड़की पक्ष को लड़के पक्ष की तरफ से 25 लाख रुपए अदा करने का फरमान सुनाया गया.
इस फरमान के बाद लड़का पक्ष ने पांच लाख रुपए चेक तथा साढ़े नौ तोला सोना पंचायत के समक्ष जमानत के तौर पर रखा. बाकी राशि एक फरवरी तक जमा करानी होगी.
गौरतलब है कि मलाई निवासी नसीम की शादी चौलाकी जिला अलवर राजस्थान की रहने वाली नीलम के साथ 15 मई 2011 को हुई थी. आगे चलकर नसीम व सलमा के बीच अनबन के कारण 15 जनवरी 2014 को फोन पर तलाक हो गया था. इस तलाक को दारुल उलूम देवबंद व फतेपुरी मस्जिद के शाही इमाम की तरफ से फतवा जारी करके दुरुस्त करार दिया गया था. लेकिन लड़की पक्ष की तरफ से पिछले माह 23 दिसंबर को सलमा व उसके दो बच्चे नाशिका व जैद को नसीम के ससुराल वाले उसके घर छोड़ गए थे जिसे लेकर लड़का पक्ष ने पुलिस में शिकायत कर दी थी.
पुलिस की तरफ से डीएसपी बलबीर सिंह ने दोनों पक्षों को मामला आपसी सहमति से निपटाने का सुझाव दिया था जिसे लेकर 25 व 29 दिसंबर को उटावड में पंचायतें हुईं. बुधवार को दोनों पक्षों की पंचायत उटावड़ गांव में फिर से हुई.
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FIRST PUBLISHED : January 12, 2017, 22:04 IST