OMG! ऑटो चालक को आयकर विभाग ने भेजा 4.89 करोड़ का नोटिस, जानें पूरा मामला

ऑटो चालक पर 32.63 करोड़ रुपये के लेनदेन का मामला है.
बाड़मेर में राजस्थान आयकर विभाग (Rajasthan Income Tax Department) द्वारा एक ऑटो चालक को 4.89 करोड़ रुपये के बकाया टैक्स का नोटिस भेजने का मामला सामने आया है.
- News18 Rajasthan
- Last Updated: March 3, 2021, 9:33 PM IST
बाड़मेर. सरहदी जिले बाड़मेर के चौहटन तहसील के पनोरिया गांव में 32 साल के एक युवक को एक ऐसा नोटिस मिला जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी. दरअसल एक ऑटो चालक गजेदान (Auto Driver Gajedan) को राजस्थान आयकर विभाग (Rajasthan Income Tax Department) ने 32.63 करोड़ रुपये के लेनदेन के मामले में 4.89 करोड़ रुपये बकाया टैक्स का नोटिस भेजा है. यह ट्रांजेक्शन उसके पैन कार्ड का इस्तेमाल कर एक बिजनेस अकाउंट से किया गया है. युवक के मुताबिक, वह मजदूर है और गांव में ऑटो रिक्शा चलाकर मजदूरी करता है. साथ ही उसने कहा कि वह प्रत्येक महीने 8-10 हजार रुपये कमाता है.
भारत-पाक सीमा पर बसे सेड़वा के पनोरिया निवासी गजेदान पुत्र आवड़दान चारण ने बाखासर थाने में बीते महीने एक रिपोर्ट देकर बताया कि 11 फरवरी 2021 को राज्य के टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से 4.89 करोड़ रुपये टैक्स चुकाने का नोटिस दिया गया है. पीड़ित गजेदान का आरोप है कि उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक और अन्य जानकारी चौहटन की एक फाइनेंस कंपनी को उसने दी थीं. करीब एक साल पूर्व उसने ऑटो रिक्शा खरीदी था और उसे फाइनेंस करवाने के लिए उसने अपने दस्तावेज दिए थे. इसके अलावा वो एक किराने की दुकान भी चलाता है, जहां ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के मोबाइल रिचार्ज करने के लिए एक-दो कंपनियों की आईडी ली थी और उसके लिए भी दस्तावेज दिए थे, ऐसे में उसके दस्तावेज किसने उपयोग में लेकर यह धोखाधड़ी की है उसे कुछ मालूम नहीं है.
पीड़ित गजेदान का आरोप है किसी अन्य व्यक्ति ने उसके नाम जीएसटी (GST) फर्म मैसर्स एसएलवी इंटरनेशनल पंजीकरण बनवाया है, जिसके पंजीयन में प्रयुक्त मोबाइल नंबर 9116921023 और ई-मेल आईडी उसकी नहीं है. उसके नाम से किसी ने फर्जी फर्म का रजिस्ट्रेशन किया है. इस फर्म से 32 करोड़ 63 लाख 65 हजार 440 रुपये का गलत तरीके से लेनेदेने किया गया है. इसके जीएसटी 4 करोड़ 89 लाख 99 हजार 724 का गलत बोझ उस पर डाल दिया गया है. इस तरह का कोई लेनदेन उसने कभी नहीं किया है.
कई दिन बाद पुलिस ने दर्ज किया मामलाचौहटन तहसील के पनोरिया निवासी गजेदान ने 19 फरवरी को बाखासर थाने में धोखाधड़ी और फर्जी तरीके से फर्म बनाकर करोड़ों के लेन-देन करने की अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दी थी, लेकिन 12 दिन बाद भी पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है. इधर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपतसिंह का कहना है कि परिवादी की रिपोर्ट के आधार पर बाखासर थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है.
गौरतलब है कि पीड़ित ने बाड़मेर पुलिस की कार्रवाई पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं. हालांकि मीडिया में खबर आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.
भारत-पाक सीमा पर बसे सेड़वा के पनोरिया निवासी गजेदान पुत्र आवड़दान चारण ने बाखासर थाने में बीते महीने एक रिपोर्ट देकर बताया कि 11 फरवरी 2021 को राज्य के टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से 4.89 करोड़ रुपये टैक्स चुकाने का नोटिस दिया गया है. पीड़ित गजेदान का आरोप है कि उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक और अन्य जानकारी चौहटन की एक फाइनेंस कंपनी को उसने दी थीं. करीब एक साल पूर्व उसने ऑटो रिक्शा खरीदी था और उसे फाइनेंस करवाने के लिए उसने अपने दस्तावेज दिए थे. इसके अलावा वो एक किराने की दुकान भी चलाता है, जहां ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के मोबाइल रिचार्ज करने के लिए एक-दो कंपनियों की आईडी ली थी और उसके लिए भी दस्तावेज दिए थे, ऐसे में उसके दस्तावेज किसने उपयोग में लेकर यह धोखाधड़ी की है उसे कुछ मालूम नहीं है.
पीड़ित गजेदान का आरोप है किसी अन्य व्यक्ति ने उसके नाम जीएसटी (GST) फर्म मैसर्स एसएलवी इंटरनेशनल पंजीकरण बनवाया है, जिसके पंजीयन में प्रयुक्त मोबाइल नंबर 9116921023 और ई-मेल आईडी उसकी नहीं है. उसके नाम से किसी ने फर्जी फर्म का रजिस्ट्रेशन किया है. इस फर्म से 32 करोड़ 63 लाख 65 हजार 440 रुपये का गलत तरीके से लेनेदेने किया गया है. इसके जीएसटी 4 करोड़ 89 लाख 99 हजार 724 का गलत बोझ उस पर डाल दिया गया है. इस तरह का कोई लेनदेन उसने कभी नहीं किया है.
गौरतलब है कि पीड़ित ने बाड़मेर पुलिस की कार्रवाई पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं. हालांकि मीडिया में खबर आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.