कोरोना वायरस (COVID-19) के लगातार फैल रहे संक्रमण के बीच भरतपुर जिले के उच्चैन कस्बे में बिना मास्क लगाए घूमने और जगह-जगह थूकने (Spitting) पर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार (Arrested) किया है. ये दोनों गुटखा खाए हुए थे और बेवजह कस्बे में घूम रहे थे. पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता धारा 188 और 269 की तहत मामला दर्ज किया है.
थानाधिकारी रामचंद्र ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार की ओर से पूरी गाइडलाइन जारी की हुई है. गाइडलाइन के तहत कोई भी व्यक्ति बेवजह बाजार अथवा गलियों में नहीं घूम सकता. सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर पाबंदी है. वहीं
के सभी नगरीय क्षेत्रों में बिना मास्क लगाए बाहर निकलना भी वर्जित है. आमजन को इन तमाम बातों का ध्यान रखने और सावधानी बरतने के लिए बार-बार कहा जा रहा है.
इसके बावजूद बुधवार को उच्चैन कस्बे में यहां के स्थानीय निवासी राजू सिंह और दिनेश बिना मास्क लगाए घूम रहे थे. बकौल थानाधिकारी ये दोनों ही युवक गुटखा खाए हुए थे और जगह-जगह थूक कर वातावरण को दूषित कर रहे थे. पुलिसकर्मियों ने दोनों को समझाया भी था, लेकिन वे नहीं माने. इस पर पुलिस ने दोनों का गिरफ्तार कर लिया.
उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस के लगातार फैलते संक्रमण को देखते हुए प्रदेशभर में हाल ही में सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर पाबंदी लगा दी गई थी. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार पान, तम्बाकू और गैर तम्बाकू खाने वाले लोग यहां-वहां थूकते रहते हैं, जिससे कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बढ़ जाता है. अब यदि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर थूकता हुआ मिला तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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FIRST PUBLISHED : April 16, 2020, 14:03 IST