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Valentine Week 2023: प्यार करने वालों को मिलता है कानून का पूरा साथ, जानिए कैसे?

Valentine Week 2023: वैलेंटाइन वीक शुरू हो चुका है, जिसका लव कपल्स को साल भर इंतजार रहता है. वहीं, न्‍यूज़ 18 लोकल इस म ...अधिक पढ़ें

    रिपोर्ट: रवि पायक

    भीलवाड़ा. रोज डे ( 7 फरवरी) के प्रेमियों का सबसे बड़ा त्योहार वैलेंटाइन वीक शुरू हो चुका है.लव कपल्स को इस वीक का इंतजार पूरे साल रहता है. हालांकि भारतीय समाज में हर प्रेमी जोड़ा विवाह के बंधन में नहीं बंध पाता, लेकिन देश का कानून उन्हें बालिग होने पर किसी के भी साथ विवाह करने की मंजूरी देता है. इतना ही नहीं कई मामलों में प्रेम विवाह करने वाले जोड़ों को कानूनी सुरक्षा भी प्रदान की जाती है.

    भारतीय कानून में अलग-अलग धर्मों के लिए अलग-अलग मैरिज एक्ट बनाए गए हैं. इन एक्ट के तहत बालिग अपनी इच्छा अनुसार शादी कर सकते हैं. यही नहीं, यदि लड़के और लड़की को परिवार और समाज से खतरा है तो वे इसको लेकर पुलिस और जिला प्रशासन की सहायता भी ले सकते हैं. बता दें कि सिविल मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट आदि के जरिए प्रेमी शादी कर सकते हैं.

    मैरिज एक्ट को लेकर क्या कहते हैं विशेषज्ञ
    मैरिज एक्ट को लेकर वकील अशोक जैन कहते हैं कि प्यार करने वालों को एक करने के लिए न्यायालय ने कई तरह के अधिनियम बनाए हैं. हर जाति समाज में विवाह करने के लिए प्रेमियों के लिए एक अलग अलग विवाह अधिनियम बनाया गया है, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम , मुस्लिम विवाह अधिनियम, फारसी विवाह अधिनियम. इनके माध्यम से प्रेमी एक बंधन में बंध सकते हैं. इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लड़की और लड़के की उम्र 18 और 21 वर्ष होनी चाहिए. मतलब कानूनी रूप से शादी करने के लिए प्रेमियों का बालिग होना जरूरी है.

    वहीं, वर्तमान दौर में चल रहे लिव इन रिलेशनशिप को लेकर अधिवक्ता जैन कहते हैं कि यदि बालिग लड़का-लड़की अपना बुरा भला जानते हैं, तो वे लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं. जरूरी नहीं है कि लड़का-लड़की शादी के लिए लिव इन रिलेशनशिप में रहें. साथ ही कहा कि वे अपनी शर्तों के आधार पर लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार इस इकरार को समाप्त भी कर सकते हैं.

    Tags: Bhilwara news, Valentines day

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