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राजस्थानः 14 साल की बच्ची से गैंगरेप मामले में दोषियों को आजीवन कारावास

सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बुधवार को चूरु पॉक्सो कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है.

सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बुधवार को चूरु पॉक्सो कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है.

Gang Rape Case in Churu: मामला दर्ज होने के बाद पुलिस पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया और कोर्ट ने 16 गवाहों के बयानों व ...अधिक पढ़ें

मुकेश शर्मा
चूरू. राजस्थान के के चूरू जिले के बीदासर थाने में फरवरी 2018 में दर्ज 14 साल की मासूम का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बुधवार को चूरु पॉक्सो कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने आरोपी रेंवतदास और मुकेश को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोनों आरोपियों ने आठवीं कक्षा की छात्रा का अपहरण कर शराब के नशे में हैवानियत की हदें पार करते हुए वारदात को अंजाम दिया था. लहुलुहान बालिका को पहले बीदासर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे बीकानेर रैफर करना पड़ा था. 16 गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. प़ॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक अनीश खान ने बताया कि बीदासर थाने में 25 फरवरी 2018 को मुकदमा दर्ज हुआ था. 25 फरवरी 2018 की शाम को बालिका की बडी बहन बीमार होने पर वह अपनी साईकिल पर दवाई लेने के लिये बाजार जा रही थी.

रास्ते में बालिका की साइकिल खराब होने पर उसने अपनी साइकिल अपनी सहेली के घर खडी कर दी और पैदल ही बाजार जाने लगी. तभी खाकी चौक के पास आरोपी रेंवतदास और मुकेश बाइक पर आये और नाबालिग बालिका के मुंह पर रूमाल डालकर उसे जबरन बाइक पर बैठा लिया और उसे एक खेत में बने टूटे फूटे कमरे में ले गये, जहां बालिका के शोर मचाने पर आरोपी रेंवतदास ने उसका गला दबाकर उसके चेहरे पर घूंसे मारे, जिससे उसकी आंख के पास से खून बहने लगा और चेहरा सूज गया.
इस बीच मुकेश मेघवाल शराब लेकर आ गया. आरोपियों ने पहले बालिका को जबरदस्ती शराब पिलाई और फिर दोनों ने शराब पी और फिर दरिन्दगी की. विरोध करने पर उसको मुक्कों से मारा और उसके चेहरे, गाल आदि पर दांतों से काटकर लहुलुहान कर दिया. इसके बाद आरोपी मुकेश मेघवाल ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया, जिससे बालिका लहुलुहान हो गई. बाद में आरोपियों ने उसे कपड़े पहनाये और बाइक से उसे बीदासर के एक स्कूल के पास छोड दिया. दीवार का सहारा लेते हुए बालिका किसी तरह अपनी सहेली के घर के सामने तक पहुंची, जहां वह बेहोश होकर गिर गई.

मौके पर लोगों की भीड लग गई, जिसके बाद परिजन लहुलुहान बालिका को लेकर बीदासर अस्पताल पहुंचे, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे बीकानेर रैफर कर दिया गया. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया और कोर्ट ने 16 गवाहों के बयानों व साक्ष्य के आधार पर दोषी रेंवतादास कामड और मुकेश मेघवाल को उम्र कैद की सजा सुनाई है.

Tags: Gang rape in haryana, Gang rape video viral, Rajasthan police

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