पत्नी ने थानेदार पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करवाया है.
चूरू. जिले के घांघू गांव की विवाहिता महिला ने अपने पुलिस अधिकारी पति के खिलाफ संगीन आरोप लगाते हुए महिला थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है. महिला थाना पुलिस ने आईपीसी की धाराओ के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. विवाहिता ने अपनी रिपोर्ट में पति को श्रीडूंगरगढ़ थाने का थानेदार बताया है, जो कि बीकानेर में एसआई के पद पर कार्यरत है. महिला ने पति के साथ-साथ ससुराल पक्ष के बाकि लोगों पर भी मारपीट और दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है,
काउंसलिंग में नहीं आने पर दर्ज किया मुकदमा
महिला थानाधिकारी इंद्रलाल ने बताया कि, गांव घांघू की सरोज ने 26 जनवरी 2023 को परिवाद दिया था. परिवाद को काउंसलिंग के लिए रखा गया, लेकिन आरोपी पक्ष के काउंसलिंग में आने से इंकार कर देने पर मुकदमा दर्ज हुआ है. रिपोर्ट में सरोज ने बताया कि, उसकी शादी 15 अगस्त 2009 को गांव रामसरा के राजेश आर्य के साथ हुई थी. शादी के वक्त उसके पिता ने हैसियत से बढ़कर दान दहेज दिया था, लेकिन शादी के वक्त ही उसके पति ने दहेज में कार व 5 लाख रुपये न देने पर नाराजगी जताई और शादी से इंकार करने लगा. उस वक्त समझाइश से बात बन गई.
बेटियाों के होने पर बढ़ गए अत्याचार
शादी के बाद सरोज रामसरा गांव अपने ससुराल आ गई. ससुराल में कम दहेज के लिए उसे आए दिन ताने मारे जाते थे. जब उसके 2 बेटियां हुई तो पति व ससुराल पक्ष के अत्याचार और बढ़ गए. उसके साथ मारपीट की जाने लगी. इसके कुछ समय बाद उसके पति राजेश का चयन राजस्थान पुलिस में उपनिरीक्षक के पद पर हो गया. पति अब शराब पीकर और ज्यादा मारपीट करने लगा. वहीं ससुराल पक्ष के लोग भी प्रताड़ित करते. एसआई पति अपने पद का रौब दिखाते हुए महिला व उसके परिजनों से आए दिन अभद्रता करता. रिपोर्ट में बताया गया कि, उसका पति राजेश वर्तमान में श्रीडूंगरगढ़ थाने में थानेदार नियुक्त है. 26 जनवरी को भी राजेश ने सरोज के साथ मारपीट की थी. बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
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